शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई 12 नमूने पाये गये अमानक ..जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य के निर्देश अनुसार शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान अभियान लगातार जारी है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य ने बताया कि पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता एवं नरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा की गई कार्रवाई में मैसर्स --सांवरिया स्वीट्स एवं नमकीन, वल्लभनगर से ली गई मावाबर्फी, मैसर्स --अरोडा नमकीन चाट भण्डार,सुखेर से लिया गया दही , शास्त्री सर्कल स्थित होटल अशोक से लिया गया हैदराबादी बिरयानी, जोधपुर स्वीट होम खैरवाड़ा से लिया गया मिल्ककेक , वैगडा कलाल समाज का नोहरा खैरवाड़ा स्थित संन्मुख सितलानी के गोदाम से लिया गया मिल्क केक एवं मावा बर्फी, बरकत कालोनी में मनोहरपुरा,बाठेडा खुर्द निवासी दशरथ डांगी के टैम्पो RJ-27 GE 8952 को रुकवाकर लिया गया पनीर, कौशल मैंनारिया की भटेवर स्थित कृष्णा मिल्क फूड एंड टेॢडिंग कम्पनी, से लिया गया गुलाबजामुन एवं घेवर के नमूने सबस्टैंडर्ड पाये गये है । इसी प्रकार रैवाडा गांव, तहसील --राशमी, जिला --चितौडगढ निवासी मिलन माली के टैंकर नं--RJ--06GD 7572 को जडाव नर्सरी चौराया, सैक्टर -6 पर रुकवाकर लिया लिए गए भैंस के दुध के 2 नमूने, दोनों ही अनसेफ पाये गये है। इसी प्रकार हिरण मगरी, सैक्टर-4, BSNL आफिस के पास स्थित दल्लाराम डांगी की डेयरी मैसर्स--श्री महावीर दुध डेयरी से लिया गया घी अनसेफ पाया गया है।इन सभी फर्मो को खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम --2006 के तहत धारा 46(4) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इन फर्मो के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जावेगी।
3 फर्मों के खिलाफ पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई --------मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य ने बताया कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पर अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मातेश्वरी वडा पाव,R.Kसर्कल से पाव का नमूना जांच हेतु लिया गया। निरीक्षण के दौरान यहां कुछ अनियमितताएं पाई गयी। मोके पर फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड नहीं पाया गया। बड़े बनाने में प्रयुक्त किए गए पानी की रिपोर्ट नहीं पायी गयी। कार्यरत कर्मचारियों की मैडिकल रिपोर्ट नहीं पायी गयी। पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट नहीं पायी गयी।परिसर में दिवारें गन्दी पाई गई। अखबार के पेपर पर वड़ा-पाव ग्राहकों को परोसे जा रहे थे, इस पर सभी अखबार के पेपर को जब्त कर नष्ट किया गया, तथा भविष्य में अखबार का प्रिंटेड पेपर पर कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं परोसने हेतु पाबंद किया गया। पाव के पैकेट पर किसी प्रकार की कोई Expiry Date नहीं पायी गयी, इस पर 27 पैकेट पाव के मौके पर ही नष्ट करायें गये। इसी प्रकार मोती मगरी, फतहसागर स्थित कमलेश टी सेन्टर पर फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड नहीं पाया गया, पानी की रिपोर्ट नहीं पायी गयी, कार्यरत कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट नहीं पायी गयी, पांव से खुलने वाला ढक्कनदार डस्टबिन नहीं पाया गया।स्टाल पर अखबार के कागज एवं खाकी प्लेन कागज पाये गये, अखबार के कागज को जब्त कर नष्ट किया गया तथा भविष्य में अखबार के कागज पर किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं परोसने हेतु पाबंद किया गया। दोनों ही फर्मों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम --2006 की धारा 32 के तहत इंम्पप्रूमेंट नोटिस जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार नरेंद्र सिंह चौहान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाखडी, गोगुंदा स्थित श्रीराम निवास रैस्टोरैन्ट से बनी हुई दाल का नमूना जांच हेतु लिया गया।यह है कि खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम --2006 के अनुसार नमूना मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपए तक,अमानक पाये जाने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माने, एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।