➡️ स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना का 17 सितम्बर से होगा क्रियान्वयन, तहसीलदार एवं नायब तहसीदार को दिया गया प्रशिक्षण
➡️ सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित तिथि पर कैंप में अवश्य उपस्थित हों - कलेक्टर
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए हैं कि स्वामित्व योजना के तहत आयोजित होने वाले कैंपों में सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को कैंप तक लाने की संपूर्ण तैयारी समय पर पूरी कर ली जाए और अभियान को गंभीरता से लिया जाए। स्वामित्व योजना शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना है, अतः इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने उक्त निर्देश स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण में दिए।
स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना का 17 सितम्बर से क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत शासन द्वारा भूमिस्वामियों के पक्ष में तैयार अधिकार अभिलेखों का निःशुल्क पंजीयन रजिस्ट्री कराया जाएगा। योजना के संबंध में तहसीलदार, नायब तहसीदार एवं सेक्टर अधिकारियों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर श्री अविनाश रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 प्रशिक्षण में स्वामित्व दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। रजिस्ट्री हेतु भूस्वामी की आधार ईकेवायसी होना आवश्यक है। सेक्टर अधिकारियों को उनके दायित्व को समझाया गया। तहसीलदार एवं नायब तहसीदारों खसरा सुधार, समानांतर रूप से ईकेवायसी कराना सुनिश्चित करने, कंट्रोल रूम स्थापित करने, सेक्टर अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने, हितग्राहियों का चिन्हांकन करने सहित अन्य अवश्यक निर्देश दिए गए।
योजना के तहत पंजीयन के लिए पंचायत उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में छूट का भी प्रावधान किया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पटवारी को निष्पादक घोषित किया गया है, जबकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा पंचायत स्तर के संबंधित अधिकारियों को उप-पंजीयक की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर, पहला शिविर 17 से 19 सितंबर को
योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर सप्ताह में 03 दिवस पूर्ण-दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। पहला शिविर दिनांक 17 से 19 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में संचालित होगी। भूमिस्वामी द्वारा भूलेख एप/पोर्टल पर आधार ई केवायसी एवं लैंड लिंकिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके पश्चात डच्मैमअं एप के माध्यम से आवेदनकर्ता द्वारा पंजीयन विलेख तैयार किया जाएगा। पटवारी द्वारा निष्पादित पंजीयन विलेख का सत्यापन कर सारा एप के माध्यम से ई-साइन किया जाएगा तथा संबंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा संपदा एप के माध्यम से पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
भूमिस्वामियों से अपील
समस्त भूमिस्वामी भूलेख पोर्टल पर स्वयं का आधार ई-केवायसी कार्य पूर्ण कराये, भूमिस्वामी निर्धारित शिविरों में उपस्थित होकर अपने अधिकार अभिलेख के पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कराएं तथा योजना का लाभ उठाएं। योजना का प्रमुख उद्देश्य भूमिस्वामियों को उनके संपत्ति संबंधी अधिकारों का विधिवत पंजीयन उपलब्ध कराते हुए उस संपत्ति के आधार पर बैंकिंग संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। ध्यान रहे कि योजना के तहत संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क रूप से संचालित की जाएगी।
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3 views | Sagar, Madhya Pradesh | Sep 15, 2026