#फायर_NOC_नहीं_तो_सीज_होंगे_संस्थान
#लखनऊ_अग्निकांड_को_लेकर_नगर_पालिका_सख्त_3_दिन_में_लें_फायर_NOC_वरना_सीज_होंगे_कोचिंग_हॉस्पिटल _____________________________________
#बृजनगर__________________________________
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड के बाद नगरपालिका प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है।
अधिशासी अधिकारी हरिओम गुर्जर ने बताया कि इस हादसे से सबक लेते हुए कस्बे के सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है।नगर पालिका ने एक प्रेस नोट जारी कर सभी संस्थानों को 3 दिन के भीतर फायर एनओसी (Fire NOC) लेने और पुख्ता फायर उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर संस्थानों को सीधे सीज करने की चेतावनी दी गई है।
#इन_संस्थानों_के_लिए_फायर_NOC_अनिवार्य_____
नगर पालिका प्रशासन के अनुसार, क्षेत्र में संचालित होने वाले निम्नलिखित संस्थानों को अनिवार्य रूप से फायर एनओसी लेनी होगी
#शैक्षणिक_संस्थान_________________
कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी।
#आवास_व_स्वास्थ्य________________
हॉस्टल, अस्पताल, धर्मशाला और मैरिज होम।
#व्यावसायिक_व_व्यावसायिक_स्थल______________
कैफे, कारखाने, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप।
नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि जिन मालिकों ने अब तक फायर एनओसी नहीं ली है, या जिनकी एनओसी की समय अवधि (Validity) समाप्त हो चुकी है, वे तुरंत इसे रिन्यू करवाएं।
3 दिवस के भीतर नगर पालिका कार्यालय में फाइल जमा करानी होगी।
#संपर्क_सूत्र_________________________
एनओसी जारी कराने या रिन्यू करवाने के लिए नगर पालिका कार्यालय में कार्यरत फायर प्रभारी *दावेन्द्र सिंह* से संपर्क किया जा सकता है।लापरवाही पर होगी सीधे सीजिंग की कार्रवाई।नगर पालिका प्रशासन ने सख्त लहजे में कहा है कि यदि निर्धारित 3 दिनों के भीतर आवश्यक पत्रावली (फाइल) प्रस्तुत कर फायर एनओसी प्राप्त नहीं की गई, तो नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत संबंधित संस्थान या प्रतिष्ठान को तुरंत सीज करने की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने सभी संचालकों को इस नोटिस को अंतिम चेतावनी मानकर तुरंत पालना करने के निर्देश दिए हैं।