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बृजनगर की खबरे

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__पुलिस थाना बृजनगर द्वारा साईबर ठगो के खिलाफ की कार्यवाही
__जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शर्मा गोपीनाथ के निर्देशन में की कार्यवाही
__साईबर ठगो को बैंक खाता व सिमकार्ड उपलब्ध करवाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश
__तीन साईबर ठग गिरफ्तार एक नाबालिग को किया।
__कब्जे से 03 मोबाईल व 05 सिमकार्ड बरामद
__*आरोपी सारुक पुत्र इस्लाम जाति मेव उम्र 21 साल निवासी पैण्डका रोड,कस्बा बृजनगर, हैदर खान पुत्र फज्जर खान जाति मेव उम्र 18 साल निवासी पैण्डका रोड कस्बा बृजनगर ,अजय कुमार पुत्र दिनेश चन्द प्रजापत उम्र 19 साल निवासी पैण्डका रोड कस्बा बृजनगर जिला डीग को गिरफ्तार किया गया।*
__आरोपी सारुक, हैदर खान व अजय कुमार कमीशन पर बैंक खाता उपलब्ध करवाते थे तथा नाबालिग सिम कार्ड उपलब्ध करवाता था।
<nis:link nis:type=tag nis:id=निकाय_चुनाव_में_निष्पक्ष_मतदान_को_लेकर_प्रशासन_का_फ्लैग_मार्च_____ nis:value=निकाय_चुनाव_में_निष्पक्ष_मतदान_को_लेकर_प्रशासन_का_फ्लैग_मार्च_____ nis:enabled=true nis:link/>
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__निर्चाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद मीना के नेतृत्व में तहसीलदार कमलचंद शर्मा,सीओ रामनाथ सिंह गुर्जर,थानाधिकारी लाखन सिंह सहित पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।
__कस्बे में व्यापारियों ओर पिछड़ा वर्ग मोहल्लो में आमजन से किया संपर्क
__चुनावी में बिना किसी भय दबाव निष्पक्ष मतदान करने के अपील की।
__वहीं असामाजिक तत्त्वों किसी प्रकार कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालो पर होगी सख्त कार्यवाही
__कस्बे के जलेबी चौक,सराफा बाजार,मोरी मोहल्ला,डीग चुंगी,बस स्टैंड ,इंदिरा सर्किल आदि जगहों पर फ्लैग मार्च हुआ सम्पन्न
<nis:link nis:type=tag nis:id=निर्वाचन_अधिकारी_दुर्गाप्रसाद_मीणा_के_नेतृत्व_में_प्रिंटिंग_प्रेस_संचालकों_की_बैठक_आयोजित___________ nis:value=निर्वाचन_अधिकारी_दुर्गाप्रसाद_मीणा_के_नेतृत्व_में_प्रिंटिंग_प्रेस_संचालकों_की_बैठक_आयोजित___________ nis:enabled=true nis:link/>
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__निकाय चुनावों में प्रिंटिंग बैनर,पोस्टर  आदि की छपाई को लेकर नियम निर्देशित किये
__नगरपालिका अधिनियम के तहत जानकारी देकर नियमों को पूर्ण पालन करने के निर्देश दिये
__संबंधित प्रशासन के नियमों की अवहेलना करने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों पर होगी ठोस कार्यवाही
__प्रेस संचालकों को  बैनर ,पोस्टर आदि की छपाई में प्रकाशक के नाम मुद्रित करना होगा अनिवार्य
__मौके पर तहसीलदार कमलचंद शर्मा, कमला प्रिंटिंग ,मोहन प्रिंटिंग,सैनी प्रिंटिंग ,स्पेयर हेड प्रिंटर्स,विराज फ्लेक्स मौजूद रहे।
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<nis:link nis:type=tag nis:id=भाई_बहन_के_प्यार_के_लिए_भारतीय_डाक_तैयार__ nis:value=भाई_बहन_के_प्यार_के_लिए_भारतीय_डाक_तैयार__ nis:enabled=true nis:link/>
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नगर डाक घर यतेंद्र मीणा ने बताया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दूर बैठे भाइयों तक बहनों का प्यार और राखी समय पर पहुँचाने के लिए भारतीय डाक (India Post) ने एक विशेष पहल की है। पिछले 170+ सालों से देशवासियों के अटूट विश्वास का प्रतीक रहा डाक विभाग इस बार रविवार को भी अपनी सेवाएँ चालू रखेगा।'आपकी सुविधा, हमारा संकल्प' के ध्येय के साथ राजस्थान सर्किल के सभी डाकघर रविवार, 23 अगस्त 2026 को विशेष रूप से खुले रहेंगे।
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राखी के त्योहार के मद्देनजर 23.08.2026 (रविवार) को राजस्थान के सभी डाकघर विशेष रूप से खुले रखे जाएंगे।
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 रविवार को भी सभी डाकघर अपने निर्धारित और सामान्य कार्य समय के अनुसार ही संचालित होंगे।
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इस विशेष कार्यदिवस पर मुख्य रूप से राखी बुकिंग की सुविधा निर्बाध रूप से उपलब्ध रहेगी, ताकि कोई भी बहन अपने भाई को राखी भेजने से वंचित न रहे।
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त्योहार के इस सीजन में डाक विभाग अपनी तीन सबसे भरोसेमंद सेवाओं के जरिए देश-विदेश में राखी पहुँचा रहा है
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<nis:link nis:type=tag nis:id=पार्सल_सेवा nis:value=पार्सल_सेवा nis:enabled=true nis:link/> (Parcel Service)
देश के हर कोने-कोने तक सुरक्षित डिलीवरी की गारंटी

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दुनिया के किसी भी कोने में बैठे भाई तक बहनों का प्यार और विश्वास पहुँचाने का माध्यम।"राखी का त्योहार, अपनों का प्यार, डाकघर है हमेशा तैयार!" के नारे के साथ भारतीय डाक ने आमजन से अपील की है कि वे समय रहते इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने भाई-बहन के रिश्ते को और भी खास बनाएं। डाक विभाग की इस त्वरित व्यवस्था से साफ है कि 'भारतीय डाक - हर रिश्ते को जोड़े, हर दिल से जुड़े'।
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शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश; आत्मरक्षा हेतु शस्त्र छूट के प्रार्थना पत्रों पर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी करेगी निर्णय*

<nis:link nis:type=tag nis:id=डीग_________आगामी nis:value=डीग_________आगामी nis:enabled=true nis:link/> नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को पूर्णतः शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने तथा मतदाताओं द्वारा बिना किसी भय व आतंक के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध लागू किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष ने एक आदेश जारी कर डीग जिले के क्षेत्राधिकार में निवासरत एवं विद्यमान समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) धारकों को अपने हथियार संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार यह निर्देश उन सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों (कतिपय छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर) पर अनिवार्य रूप से लागू होगा, चाहे उनका शस्त्र अनुज्ञापत्र डीग जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो, राज्य के अन्य किसी जिले से जारी हुआ हो अथवा देश के किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो। जिले की सीमाओं में मौजूद ऐसे समस्त शस्त्र धारकों को अपने हथियार तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सुपुर्द करने होंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद बनी रहे।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी अपनी आत्मरक्षा अथवा किसी अन्य अपरिहार्य व उचित कारण से शस्त्र को अपने पास रखने की अनुमति चाहता है, तो उसे इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डीग में विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदनों पर जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मामले के गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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__ग्रामीणों ने फायरिंग का लगाया आरोप
__घटना में एक युवक शाहिद पुत्र चकमल उम्र 26 वर्ष जाति मेव हुआ घायल उपजिला अस्पताल से भरतपुर किया रैफर 
__सूचना मिलते ही पुलिस जाप्ता मौके पहुंचा 
__महिला से सोने के आभूषण छीनने के आरोप
__एक युवक के लगे है छर्रे की है सूचना जिसका ईलाज जारी है RBM अस्पताल भरतपुर में जारी 
__थानाधिकारी ने बताया कि डॉक्टर के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट आने पर बताया जाएगा  कि फायरिंग से युवक हुआ घायल
__वही घटना को देखते हुए ग्रामीणों में भारी आक्रोश 
__पुलिस मामले की गहनता से कर रही है जांच पड़ताल
__थाना क्षेत्र के गांव दुदाबल की है घटना
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 <nis:link nis:type=tag nis:id=रात्रि_अंधेरे nis:value=रात्रि_अंधेरे nis:enabled=true nis:link/> में बाइक सवार युवकों ओर ग्रामीणों में कहासुनी मारपीट ओर फायरिंग सूचना
__ग्रामीणों ने फायरिंग का लगाया आरोप
__घटना में एक युवक शाहिद पुत्र चकमल उम्र 26 वर्ष जाति मेव हुआ घायल उपजिला अस्पताल से भरतपुर किया रैफर 
__सूचना मिलते ही पुलिस जाप्ता मौके पहुंचा 
__महिला से सोने के आभूषण छीनने के आरोप
__एक युवक के लगे है छर्रे की है सूचना जिसका ईलाज जारी है RBM अस्पताल भरतपुर में जारी 
__थानाधिकारी ने बताया कि डॉक्टर के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट आने पर बताया जाएगा  कि फायरिंग से युवक हुआ घायल
__वही घटना को देखते हुए ग्रामीणों में भारी आक्रोश 
__पुलिस मामले की गहनता से कर रही है जांच पड़ताल
__थाना क्षेत्र के गांव दुदाबल की है घटना
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<nis:link nis:type=tag nis:id=रात्रि_10_से_प्रात_6_बजे_तक_रहेगा_पूर्ण_प्रतिबंध_जिला_मजिस्ट्रेट_________ nis:value=रात्रि_10_से_प्रात_6_बजे_तक_रहेगा_पूर्ण_प्रतिबंध_जिला_मजिस्ट्रेट_________ nis:enabled=true nis:link/>

<nis:link nis:type=tag nis:id=राजस्थान_कोलाहल_नियंत्रण_अधिनियम nis:value=राजस्थान_कोलाहल_नियंत्रण_अधिनियम nis:enabled=true nis:link/> के तहत जिला मजिस्ट्रेट मयंक मनीष ने जारी की निषेधाज्ञा; नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई*

<nis:link nis:type=tag nis:id=डीग_____राज्य nis:value=डीग_____राज्य nis:enabled=true nis:link/> निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना और आमजन की शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर मयंक मनीष ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 5 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 व संशोधित नियम 2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीग जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्रों एवं लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर नगरीय निकाय चुनाव-2026 की मतगणना समाप्ति तक निरंतर प्रभावी रहेगा।

जारी निषेधाज्ञा के अनुसार, नगरीय निकाय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की चुनावी सभा, मंच, भवन, निजी अथवा राजकीय संपत्ति तथा वाहनों पर लगाए गए ध्वनि प्रसारक यंत्रों व लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। स्वीकृत योग्य समयावधि (प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक) में भी इनका उपयोग अत्यधिक तेज आवाज में नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली या चुनावी मंच पर स्थिर रूप से लाउडस्पीकर लगाने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रचार वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि वाहनों के माध्यम से प्रचार करने हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन का प्रकार तथा संबंधित अभ्यर्थी या राजनीतिक दल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र में भी इन सभी विवरणों का अंकन किया जाएगा। साथ ही, लाउडस्पीकर व प्रचार वाहनों पर होने वाले समस्त व्यय का विधिवत संधारण निर्धारित रजिस्टर में दर्ज कर उसे चुनाव खर्च में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
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<nis:link nis:type=tag nis:id=भारतीय_नागरिक_सुरक्षा_संहिता_2023_की_धारा_163_के_प्रावधान____ nis:value=भारतीय_नागरिक_सुरक्षा_संहिता_2023_की_धारा_163_के_प्रावधान____ nis:enabled=true nis:link/>
<nis:link nis:type=tag nis:id=जिले_की_समस्त_नगरीय_निकाय_सीमा_में_रहेंगे___ nis:value=जिले_की_समस्त_नगरीय_निकाय_सीमा_में_रहेंगे___ nis:enabled=true nis:link/>

<nis:link nis:type=tag nis:id=डीग____राज्य nis:value=डीग____राज्य nis:enabled=true nis:link/> निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट मयंक मनीष ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना समाप्ति अर्थात 22 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त नगरीय निकाय सीमा में विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। आदेश का उद्देश्य चुनाव के दौरान अथवा मतगणना के समय एवं उसके बाद संभावित स्थानीय विवाद, तनाव, असामाजिक गतिविधियों तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले प्रयासों को रोकना और लोकशांति बनाए रखना है।

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आदेश के तहत विस्फोटक, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र तथा धारदार हथियार जैसे राइफल, रिवॉल्वर, पिस्तौल, बंदूक, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल, कटार, धारिया, गंडासा, फर्सी आदि के साथ-साथ लाठी, डंडा, पत्थर एवं ईंट जैसे घातक साधनों को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने, प्रदर्शन करने अथवा साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सशस्त्र बल, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने वाले सिख समुदाय के व्यक्तियों, शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए शस्त्र निरीक्षण अथवा पुलिस थाने में जमा कराने ले जाने वाले व्यक्तियों, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्तियों द्वारा सहारे के लिए लाठी/बैसाखी के उपयोग तथा प्रतियोगिता की तैयारी अथवा भाग लेने वाले राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्यों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार छूट रहेगी।

जिले से बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित हथियारों को जिले की सीमा में नहीं ला सकेगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर उनका प्रयोग या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।

बिना अनुमति जुलूस, सभा एवं ध्वनि प्रसारण पर रोक- 

सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा तथा ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग भी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। विवाह समारोह एवं शव यात्रा को इस प्रतिबंध से अपवाद रखा गया है।

सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले, उत्तेजनात्मक अथवा भड़काऊ नारे, भाषण एवं उद्बोधन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसे पम्पलेट, पोस्टर अथवा अन्य प्रचार सामग्री को छापने, छपवाने, वितरित करने या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रचारित करने पर भी रोक रहेगी।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ एवं दुष्प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध- 

फेसबुक, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सऐप, यूट्यूब सहित इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष अथवा दुष्प्रचार फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर किसी के समर्थन या विरोध में नारे लिखने, चित्र बनाने, पोस्टर या होर्डिंग लगाने तथा संपत्ति को विरूपित करने पर भी रोक रहेगी। निजी संपत्ति का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन पर रोक- 

आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन करने अथवा करवाने तथा इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकृत विक्रेताओं के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर निजी उपयोग के अलावा अन्य प्रयोजन से मदिरा ले जाने पर भी रोक रहेगी। निर्धारित ड्राई डे पर मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव प्रचार के दौरान यातायात बाधित नहीं करने के निर्देश- 

चुनाव प्रचार या प्रसारण के लिए वाहनों के माध्यम से यातायात बाधित नहीं किया जा सकेगा। सक्षम अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे वाहनों का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ ही किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर अथवा अन्य धार्मिक स्थल का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैलफोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।

आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा।
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कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न; निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस पूरी तरह मुस्तैद

<nis:link nis:type=tag nis:id=डीग__राज्य nis:value=डीग__राज्य nis:enabled=true nis:link/> निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की घोषणा किए जाने के साथ ही डीग जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई है। आगामी चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा आचार संहिता की समुचित पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार, डीग में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) मयंक मनीष ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित नगरीय निकायों की सीमाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संपन्न होने तक निरंतर प्रभावी रहेगी। आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगरीय सीमा क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आवश्यक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि समस्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रचार-प्रसार के नियमों, सभाओं व लाउडस्पीकर की अनुमति, संपत्ति विरूपण रोकथाम तथा नामांकन दाखिले से जुड़ी विधिक औपचारिकताओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से निर्वाचन प्रक्रिया को गरिमामय, स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाए रखने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया। चुनाव से संबंधित संपूर्ण नियमों, आधिकारिक अधिसूचनाओं और अद्यतन जानकारियों के लिए अभ्यर्थी व नागरिक [State Election Commission Rajasthan](https://sec.rajasthan.gov.in) के आधिकारिक पोर्टल का अवलोकन कर सकते हैं।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि जिले में आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाएगी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंध, नियमित पुलिस गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों की सघन निगरानी की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र परमार सहित संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे।
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<nis:link nis:type=tag nis:id=जिला_कलेक्टर_मयंक_मनीष_ने_ली_प्रकोष्ठ_प्रभारियों_कीबैठक_____ nis:value=जिला_कलेक्टर_मयंक_मनीष_ने_ली_प्रकोष्ठ_प्रभारियों_कीबैठक_____ nis:enabled=true nis:link/> 

<nis:link nis:type=tag nis:id=डीग______आगामी nis:value=डीग______आगामी nis:enabled=true nis:link/> नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आदर्श आचार संहिता की पालना, मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं, स्ट्रांग रूम, मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं कंट्रोल रूम सहित निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता एवं समयबद्धता से निर्वहन करने तथा निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाएं निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने सभी मतदान केंद्रों पर छाया, पेयजल, बैठने सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, निगरानी एवं प्रवेश-निकास व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने तथा पूर्व निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने को कहा। साथ ही मतदान कार्मिकों को निर्धारित समय पर प्रभावी प्रशिक्षण देने तथा उन्हें मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन सामग्री, संबंधित प्रपत्रों एवं ईवीएम संचालन की पूर्ण जानकारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्वाचन संबंधी कंट्रोल रूम प्रभावी रूप से संचालित करने तथा पर्याप्त कार्मिक एवं संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कंट्रोल रूम के माध्यम से निर्वाचन संबंधी सूचनाओं एवं शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। जिला कलेक्टर ने सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न निर्वाचन प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
<nis:link nis:type=tag nis:id=नगरीय_निकाय_एवं_पंचायत_आम_चुनाव_2026_के_लिए_विभिन्न_चुनावी_सामग्री_एवं_सेवाओं_की_दरें_निर्धारित nis:value=नगरीय_निकाय_एवं_पंचायत_आम_चुनाव_2026_के_लिए_विभिन्न_चुनावी_सामग्री_एवं_सेवाओं_की_दरें_निर्धारित nis:enabled=true nis:link/>

<nis:link nis:type=tag nis:id=डीग___नगरीय nis:value=डीग___नगरीय nis:enabled=true nis:link/> निकाय एवं पंचायत आम चुनाव-2026 के मद्देनजर राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार में किए जाने वाले व्यय के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की दरें निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), डीग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव व्यय नियंत्रण के तहत प्रचार-प्रसार में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्री, साउंड सिस्टम, टेंट, वाहन, भोजन, प्रिंटिंग सामग्री, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, बिजली एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले चुनाव व्यय लेखे में निर्धारित दरों को आधार बनाया जाएगा तथा चुनाव व्यय प्रेक्षकों द्वारा भी व्यय लेखों की जांच इन्हीं दरों के आधार पर की जाएगी। निर्धारित दर सूची में माइक एवं साउंड सेट, लाउडस्पीकर, एलईडी एवं डी.जे. साउंड, प्रोजेक्टर, ड्रोन कैमरा, फोटोग्राफी, वाहन एवं यात्रा किराया, टेंट सामग्री, कुर्सी-मेज, शामियाना, बिजली उपकरण, भोजन एवं नाश्ता, पेयजल, प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग, वाहन चालक एवं श्रमिक, घोड़ी, डीजल-पेट्रोल तथा अन्य विभिन्न मद शामिल हैं। कुल 135 मदों की दरें निर्धारित की गई हैं।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि निर्धारित दरें न्यूनतम दरें हैं। यदि प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल द्वारा प्रस्तुत बिल में किसी विशेष सामग्री या सेवा की इससे अधिक दर अंकित की जाती है तो वही दर मान्य होगी। सूची में शामिल नहीं होने वाली अन्य सामग्री एवं सेवाओं के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर व्यय की गणना करेंगे। साथ ही होर्डिंग साइट किराये की दरें संबंधित नगरीय निकाय/पंचायत से प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएंगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों को निर्धारित दरों का पालन सुनिश्चित करने तथा चुनाव व्यय लेखों को नियमानुसार संधारित एवं प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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<nis:link nis:type=tag nis:id=असामाजिक_तत्वों_पर_प्रभावी_निगरानी_एवं_आवश्यक_निरोधात्मक_कार्रवाई_के_निर्देश_______ nis:value=असामाजिक_तत्वों_पर_प्रभावी_निगरानी_एवं_आवश्यक_निरोधात्मक_कार्रवाई_के_निर्देश_______ nis:enabled=true nis:link/>

<nis:link nis:type=tag nis:id=डीग______नगरीय nis:value=डीग______नगरीय nis:enabled=true nis:link/> निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान जिले में शांतिपूर्ण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर मयंक मनीष ने असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने तथा आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश अनुसार आम चुनाव के दौरान कुछ समाजकंटक एवं असामाजिक तत्व समाज में भय एवं आतंक का वातावरण पैदा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे तत्वों के विरुद्ध समय रहते प्रभावी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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नगरीय निकाय चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष रूप से निम्न श्रेणियों के असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं जो हाल ही में किसी आपराधिक प्रकरण में जमानत पर छूटे हों या किसी उपद्रव में संलिप्त रहे हों या जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो या जिनके विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अंतर्गत प्रकरण विचाराधीन हों, जिले के समस्त हिस्ट्रीशीटर, जिन्होंने किसी भी चुनाव में अशांति फैलाई हो एवं उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाए जो हाल ही में अन्य जिले/राज्य से इस जिले में आकर रहने लगे हों, ऐसे व्यक्ति जिनसे नगरीय निकाय चुनाव के दौरान शांति भंग करने अथवा चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने की संभावना हो। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त असामाजिक तत्वों की सूची अंतिम न होकर उदाहरण स्वरूप है। किसी स्थान विशेष की विशिष्ट पृष्ठभूमि अथवा घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को समन्वित कार्रवाई के निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे समाजकंटकों को भारी प्रत्याभूतियों एवं मुचलकों से पाबंद करना सुनिश्चित करें, ताकि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आमजन में कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति विश्वास कायम रखा जाए।
राजस्थान में  निकाय चुनाव 2026 दो चरणों में होंगे मतदान
पहला 9 सितंबर
दूसरा 11 सितम्बर
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 को लेकर अपडेट
14 सितंबर को मतगणना
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 राज्य निर्वाचन आयोग ने किया शहरी निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी

दो चरणों में सम्पन्न होंगे चुनाव

9 व 11 सितंबर को होगा मतदान
14 सितंबर को आयेंगे नतीजे ✅
EVM से होगा चुनाव
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  बृजनगर कस्बे के पूर्व पार्षद शंखनाद फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष वेदप्रकाश ने अलवर में  आयोजित केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली में मुलाकात कर सम्मान किया।
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__कस्बे में 19653 मतदाता करेंगे अपने मत का उपयोग
__10195 पुरुष मतदाता,ओर 9458 महिला मतदाता।
__22 अप्रैल तक अंतिम प्रकाशन तक जारी मतदाता सूची
__1_1_2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे मतदाताओं के नाम जुड़ने के बाद होंगे प्रकाशन)प्रकाशित
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Sc:-11, 13, 10, 30, 25,27, 29,26 

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Genral:-
महिला:- 15, 20, 08, 02, 23, 14, 09
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बृजनगर की खबरे (@usr37151608) | Public App