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Musahri, Muzaffarpur | Feb 28, 2026

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मुजफ्फरपुर का महिलाओं के लिए Exclusive Gym! Queens Fitness Gym में Zumba और महिला ट्रेनर की सुविधा

#QueenFitnessGym #Muzaffarpur #WomenFitness #ZumbaClasses #TirhutNow

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Musahri, Muzaffarpur | Aug 1, 2026

बिहार सरकार का बड़ा फैसला! गांव का मुखिया ले सकेगा यह अहम निर्णय…

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Musahri, Muzaffarpur | Aug 1, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी-भद्दी गालियाँ देने वाली रुचिका सिंह ने FIR दर्ज होने के बाद वीडियो जारी कर मांगी माफी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में घिरी रुचिका सिंह पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता स्मृति सिंह की शिकायत पर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना), धारा 353 (1) (सार्वजनिक उपद्रव या बयानबाज़ी जिससे जनभावना भड़के) और धारा 356 (1) (मानहानि) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर दो से तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम की निवासी अधिवक्ता स्मृति सिंह चंदेल ने 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर की गई इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के बाद चौतरफा कानूनी कार्रवाई और विरोध को देखते हुए रुचिका सिंह ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने अपनी गलती मानते हुए पूरे देश और देशवासियों से बिना शर्त माफी मांगी है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी-भद्दी गालियाँ देने वाली रुचिका सिंह ने FIR दर्ज होने के बाद वीडियो जारी कर मांगी माफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में घिरी रुचिका सिंह पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता स्मृति सिंह की शिकायत पर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना), धारा 353 (1) (सार्वजनिक उपद्रव या बयानबाज़ी जिससे जनभावना भड़के) और धारा 356 (1) (मानहानि) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर दो से तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की निवासी अधिवक्ता स्मृति सिंह चंदेल ने 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर की गई इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद चौतरफा कानूनी कार्रवाई और विरोध को देखते हुए रुचिका सिंह ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने अपनी गलती मानते हुए पूरे देश और देशवासियों से बिना शर्त माफी मांगी है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है।

Musahri, Muzaffarpur | Aug 1, 2026