#गुना - सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विद्यालयों में आयोजित किए गए विधिक जागरूकता शिविर
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन दिनांक 01 नवम्बर 2026 से 06 नवम्बर 2026 तक आयोजित होने वाले ‘‘सुरक्षित बचपन अभियान‘‘ के अंतर्गत श्री राकेश कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश एवं श्री राधाकिशन मालवीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा सोमवार को शासकीय उत्कृष्ट उ. मा. विद्यालय गुना में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
उक्त शिविर में श्री राकेश कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश द्वारा बच्चों को पॉक्सो अधिनियम से प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की जानकारी अपने माता-पिता, दोस्त अथवा अपने शिक्षकों के बारे में बताने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही छात्रों को चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 की भी जानकारी दी गई इसके साथ ही बच्चों को वर्तमान में घटित हो रहे सायबर अपराध, डिजीटल अरेस्ट, गलत ऑनलाईन ट्रांजेक्शन एवं सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाकर उनसे बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाकर सायबर हेल्पलाईन नंबर 1930 की जानकारी भी प्रदाय की गई।
कार्यक्रम मे श्री राधाकिशन मालवीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छात्रों को संबोधित करते हुए बताया गया कि सुरक्षित बचपन हर बच्चे का अधिकार है। जिस हेतु सुरक्षित बचपन अभियान का आयोजन नालसा नई दिल्ली एवं राज्य प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 01 नवम्बर 2026 से 06 नवम्बर 2026 तक संपूर्ण गुना जिले में आयोजित किया जाएगा जिसके अंतर्गत जिले के विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से बच्चों को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, पॉक्सो अधिनियम, सायबर अपराध, बच्चों के अधिकार आदि विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जा रही है। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों से उनकी जिज्ञासाओं की समाधान किए जाने हेतु बच्चों से चर्चा की गई, जिसमें विद्यालय की एक छात्रा द्वारा पोक्सो कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की सटीक जानकारी दिए जाने पर माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर छात्रा को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के अंत में श्री सर्वेश चतुर्वेदी जिला विधिक सहायता अधिकारी गुना द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के बारे में अवगत कराते हुए बतया गया कि उक्त अभियान के माध्यम से बच्चों के विधिक अधिकारों, सालसा निःशुल्क विधिक सहायता योजना, मध्यस्थता योजना, टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी जाकर लाभांवित किया गया। उक्त शिविर में प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट उ. मा. विद्यालय, छात्र छात्राएं एवं शिक्षक-शिक्षिकाएं सम्मिलित हुए।
इसी अनुक्रम में ‘‘सुरक्षित बचपन अभियान‘‘ के अंतर्गत सुश्री शैलजा गुप्ता प्रथम जिला न्यायाधीश जिला न्यायालय गुना द्वारा शासकीय पीएमश्री कन्या उ. मा. विद्यालय केंट गुना में छात्राओं हेतु विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। साथ ही डालचंद व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना द्वारा एस.एल. मेमोरियल स्कूल भगत सिंह कॉलोनी गुना में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
उक्त शिविरों में छात्रों को पॉक्सो अधिनियम, बच्चों के विधिक अधिकारों, सायबर सुरक्षा, निःशुल्क हेल्पलाईन नंबर 15100, चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098, सायबर हेल्पलाईन नंबर 1930, मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य विषयों पर जानकारी दी जाकर लाभांवित किया गया।
#Guna CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Department of Law & Legislative Affairs, Madhya Pradesh