हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: 30 अक्टूबर को मिलेगा अक्टूबर महीने का वेतन और पेंशन
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अक्टूबर 2026 का वेतन, पेंशन और पारिवारिक पेंशन 30 अक्टूबर, शुक्रवार को जारी की जाएगी।
वित्त विभाग के आदेश के तहत यह व्यवस्था हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए लागू होगी। सरकार ने यह निर्णय पंजाब फाइनेंशियल रूल्स के नियम 5.1(1)(e) के तहत लिया है।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश का नंबर Endst. No. 2/2/2010-4FR/28797 है। यह आदेश 5 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। आदेश पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आईएएस के नाम से जानकारी दी गई है।
सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर महीने का भुगतान निर्धारित समय से पहले प्राप्त हो सकेगा। हालांकि, खाते में राशि जमा होने का वास्तविक समय संबंधित विभाग और बैंक की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
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