बांसगांव: थाना बड़हलगंज में पंजीकृत दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
बड़हलगंज थाने पर पंजीकृत दुष्कर्म के मामले में अपराध सिद्ध होने पर मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अभियुक्त को 23000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अभियुक्त की पहचान सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बनकटा गांव के निवासी मोनू पुत्र रामकृष्ण के रूप में हुई है।