जांजगीर-चांपा जिले में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।आज गुरुवार की शाम 4 बजे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के तहत यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया है।जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं के सुचारू संचालन।