बक्सर: दहेज हत्या में पति, देवर, सास और ससुर को 7-7 साल की सज़ा, बक्सर एडीजे-3 ने सुनाया फैसला
Buxar, Buxar | Aug 1, 2025 कोरान सराय थाना कांड संख्या 111/ 2022 में दहेज हत्या को लेकर पति, देवर, सास एवं ससुर को 7 वर्षों के कठोर कारावास की सजा गुरुवार को संध्या 4 बजे सुनाई गई .उक्त फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनाया. जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने लगभग 7:30 बजे रात्रि में बताया कि इटाढी थाना के गोपीनाथपुर गांव की रहने वाली रानी कुमारी को मारा गया था