छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में त्योहारों के सीजन और आगामी सार्वजनिक आयोजनों को व्यवस्थित रखने के लिए नगर निगम ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब शहर में किसी भी तरह की रैली, जुलूस या बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए आयोजकों को पहले से कड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। निगम के संबंधित जोन कार्यालय में इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए नियमों के मुताबिक, किसी भी रैली या जुलूस की अनुमति पाने के लिए आयोजकों को कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना होगा। केवल आवेदन देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि कार्यक्रम के सुचारू संचालन और सुरक्षा के लिए 4 अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।