जमुई: शराब की तस्करी करना युवक को पड़ा मंहगा, कोर्ट ने सुनाई सजा
शराब तस्करी के मामले में जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। त्वरित अनुसंधान, साक्ष्य संकलन और समय पर आरोपपत्र दाखिल करने के आधार पर विशेष उत्पाद न्यायालय प्रथम ने एक दोषी तस्कर को 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त जानकारी शुक्रवार को दिन के 11:00 बजे दी गई है। न्यायालय ने गुरुवार को सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद जेल में बंद अन्य शराब तस्करों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
दरअसल जीआर संख्या 2422/25 और गरही थाना कांड संख्या 123/25 में यह फैसला सुनाया गया है। मामले में गरही थाना क्षेत्र के परासी गांव निवासी चंद्ररूप साह के पुत्र आर्यन कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) के तहत सजा सुनाई गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान अपर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद पदाधिकारी मनोज कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस के अनुसंधान के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। #jamuitopnews #jamuiPolice #court #JamuiCourt
Jamui, Jamui | Oct 16, 2026