दुर्गेठी में रातभर वाहनों की आवाजाही पर रोक, एसडीएम ने जारी किए आदेश
भारी बारिश, भूस्खलन और शूटिंग स्टोन के खतरे को देखते हुए एनएच-154ए पर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक यातायात बंद, एंबुलेंस व आपातकालीन सेवाओं को छूट
हिमाचल 84 टीवी ब्यूरो भरमौर, 23 जुलाई।
लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) भरमौर ने राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए पर दुर्गेठी के समीप रात के समय वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, 23 जुलाई 2026 की रात 8:00 बजे से 24 जुलाई 2026 की सुबह 7:00 बजे तक दुर्गेठी के पास एनएच-154ए पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि लगातार वर्षा के कारण दुर्गेठी क्षेत्र में भूस्खलन, पहाड़ी से पत्थर गिरने (शूटिंग स्टोन) तथा अन्य मौसमजनित खतरों की आशंका काफी बढ़ गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और फील्ड अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार रात के समय सड़क की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना संभव नहीं है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसडीएम भरमौर ने यह आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 24 जुलाई सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इन्हें पहले संशोधित या वापस न लिया जाए।
प्रशासन ने आम लोगों और यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाएं तथा सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।