सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत भगवान महावीर बाल संस्कार केन्द्र विद्यालय में चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित
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साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन
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म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ श्रीमती प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन में आज सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत भगवान महावीर बाल संस्कार केन्द्र विद्यालय टीकमगढ़ में चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता के साथ-साथ विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में श्री वरूण पुनासे, जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को ‘‘सुरक्षित बचपन अभियान‘‘ के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही पॉक्सो एक्ट के संबंध मंे जानकारी देते हुए बताया कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम एक भारतीय कानून है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को लैंगिक शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। यह बालकों के लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण और बाल पोर्नोग्राफी को परिभाषित करता है, जिसके उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। यह लिंग तटस्थ कानून है जो बालक और बालिका दोनो के लिए एक समान लागू होता है। यह भी बताया कि किसी भी छात्र-छात्रा के साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो तो उसे छिपाये नहीं बल्कि अपने माता-पिता एवं शिक्षक को जरूर बताएं ताकि भविष्य में ऐसे मामले की पुनरावृृति न हो सके।
कार्यक्रम में श्री अनुज कुमार चंसौरिया जिला विधिक सहायता अधिकारी, टीकमगढ ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, बाल विवाह, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही नालसा टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 15100 एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन विद्यालय के प्राचार्य श्री आर. के. जैन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण, विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण व अधिक संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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Tikamgarh, Madhya Pradesh | Nov 2, 2026