अटरू: अटरू न्यायालय ने एक्सीडेंट मामले में सुनाई दो साल की सज़ा
Atru, Baran | Feb 21, 2026 कार्यालय सहायक अभियोजन अधिकारी ग्राम न्यायालय अटरू जिला बारों न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय दिव्यमोहन गुप्ता द्वारा 21.02.2026 को डेढ साल पुराने एक्सीडेंट के मामले मे दो साल की सजा सुनाई जिसमे सहायक अभियोजन अधिकारी दारासिंह सास्ता ने बताया की दिनांक 06.05.2024 को परिवादी कृष्णमुरारी ने शहीद राजमल राजकीय चिकित्सालय बारां में लिखित रिपोर्ट दी थी।