#गुना - जिले में मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने वाले पर कार्रवाई
जिले में मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने पर कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हैं।
प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिले के कृषको द्वारा मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही हैं। 02 एकड़ भूमि की मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने पर 2500/- रूपये अर्थदण्ड, 2 से 5 एकड़ में 5 हजार एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15000 रूपये का अर्थदण्ड भरना होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती हैं।
जिले में मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने पर कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि गुना के मार्गदर्शन में मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर लगातार सख्ती बरती जा रही है एवं किसानों को मक्का/पराली/फसल अवशेष न जलाने हेतु लगातार जागरूक करते हुये मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसानों की जानकारी दी जा रही है। जिले में मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले विकासखण्ड गुना के ग्राम बेहटाझिर, गेहूँखेडागिर्द, सरखो, तिल्लीखेडा में तहसीदार श्री मयंक तिवारी, आर.आई. श्री शत्रुघन सिंह रघुवंशी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री शिव सिंह किरार एवं संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी द्वारा 4 किसानो के विरूद्ध पंचनामा तैयार किये गये तथा विकासखण्ड बमौरी में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बमौरी एवं संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी द्वारा 14 किसानो के विरूद्ध मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किये गये। तैयार पंचनामा पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही हेतु पंचनामा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित किये गये है। प्रतिबंधातमक आदेश का उल्लंघन किये जाने पर मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने वाले कृषको पर एफ.आई.आर. भी कराई जा सकती है।
किसानों के खेतो में मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की जानकारी प्रतिदिन सेटेलाईट मॉनिटरिंग के माध्यम से कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी एवं राजस्व विभाग को प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने वाले ग्रामों में राजस्व एवं कृषि विभाग की टीमों द्वारा मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने के स्थान पर तत्काल पहुंचकर पंचनामा एवं प्रकरण तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जायेगी। हार्वेस्टर से फसल कटाई के उपरांत स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
#Guna CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Gwalior Commissioner Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh Department of Agriculture, Madhya Pradesh
2 views | Guna, Madhya Pradesh | Oct 16, 2026