जांजगीर-चांपा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे के आदेशानुसार जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में अनुविभागीय दण्डाधिकारी जांजगीर, अकलतरा, पामगढ़ एवं चांपा ने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी।