पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार की दोपहर दो बजे आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रूपऐ के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम तुफानी चौहान पुत्र हरेराम चौहान निवासी ग्राम भेलाटारी थाना गड़वार है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था।