*संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय, मुरैना*
*मध्यप्रदेश शासन*
*समाचार*
*चीनी के अवैध भंडारण पर सख्ती, 30 दिन से अधिक स्टॉक रखने पर रोक*
*त्योहारों के सीजन में चीनी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने प्रशासन रखेगा पैनी नजर*
*निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण या पोर्टल पर गलत जानकारी देने पर होगी सख्त कार्रवाई*
मुरैना, 07 सितम्बर 2026/आगामी त्योहारों के सीजन में चीनी (शक्कर) की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने, बाजार में कृत्रिम कमी एवं कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिले में चीनी के भंडारण एवं बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी चीनी (थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा) नियंत्रण आदेश, 2026 के प्रावधानों के तहत जिले में शक्कर के थोक व्यापारियों, डीलरों एवं बड़े औद्योगिक थोक उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है।
कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़