फिरोजाबाद अधिवक्ता बबलू सिंह गोल्डी के पक्ष में आया बार एसोसिएशन कुर्की की पहले कराए जांच।
बार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता बबलू सिंह गोल्डी के खिलाफ की गई कुर्की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया।
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता बबलू सिंह गोल्डी पिछले लगभग 15 वर्षों से न्यायालय में विधिक कार्य कर रहे हैं और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि की शिकायत बार एसोसिएशन को प्राप्त नहीं हुई है।
ज्ञापन के अनुसार प्रशासन ने 18 जून 2026 को जारी आदेश के तहत अधिवक्ता के मकान पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की है। बार एसोसिएशन का दावा है कि संबंधित संपत्ति वर्ष 2017 में उनकी वैध आय से खरीदी गई थी और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई अनुचित एवं एकपक्षीय है।
बार एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज मुकदमों और बाद में हुई कुर्की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संगठन ने प्रशासन से कुर्की आदेश वापस लेने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की है।
बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो जिले के अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।