#बालाघाट
गर्रा (मशीनटोला) विद्यालय में
आयोजित, विद्यार्थियों को कानूनों और अधिकारों की दी गई जानकारी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गर्रा (मशीनटोला) में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट के सचिव श्री सतीष शर्मा ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है तथा उसे समाज का जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
श्री शर्मा ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा, मोटर व्हीकल एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम तथा नशे के दुष्परिणामों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कानूनों का पालन करने, डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने तथा सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का आग्रह किया।
इस अवसर पर उन्होंने पंच अभियान की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया।
कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती विद्या रामटेके, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों को विधिक जागरूकता के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक मूल्यों के प्रति भी प्रेरित किया गया।
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11 views | Balaghat, Madhya Pradesh | Jul 15, 2026