बिलासपुर: बिना एनओसी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, उच्च शिक्षा सचिव व पीएससी को 120 दिन में निर्णय लेने का दिया आदेश
शनिवार को दोपहर 12:00 बजे मिली जानकारी, बिना एनओसी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त,उच्च शिक्षा सचिव व पीएससी को 120 दिन में जांच कर निर्णय लेने के निर्देश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिना एनओसी सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) की नियुक्ति मामले में उच्च शिक्षा सचिव और पीएससी को 120 दिनों में जांच पूरी कर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।