लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे का मौका, 50 प्रतिशत तक मिल सकती है छूट
लखीसराय। जिला वासियों के लिए लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। आगामी 12 सितंबर को लखीसराय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से 90 दिनों से अधिक पुराने एवं लंबित ट्रैफिक चालानों के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण चालान से जुड़े मामलों का भी नियमानुसार निपटारा किया जा सकेगा।
विभागीय निर्देशों के तहत पात्र मामलों में ट्रैफिक चालानों पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। संबंधित मामलों में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। ऐसे में लंबे समय से लंबित चालानों वाले वाहन मालिकों और चालकों के लिए यह अपने मामलों का निपटारा कराने का बेहतर अवसर है।
जिला प्रशासन की ओर से सभी संबंधित वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की गई है कि वे 12 सितंबर को लखीसराय व्यवहार न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर अपने लंबित अथवा त्रुटिपूर्ण ट्रैफिक चालानों का नियमानुसार निपटारा कराएं और पात्र होने पर उपलब्ध छूट का लाभ उठाएं।