बलरामपुर: न्यायालय ने वलवा व मारपीट करने वाले 6 लोगों को एक-एक वर्ष का कारावास और दो-दो हजार का अर्थदंड सुनाया
सोमवार 26 मई शाम 5:00 को न्यायालय के द्वारा जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर बलवा व मारपीट करने जान से मारने धमकी के आरोप में 6 लोग संजय कुमार पुत्र राधेश्याम राधेश्याम पुत्र जोखू लाल बनवारी पुत्र जोखू लाल सुभाष पुत्र राम रंग पुत्तीलाल पुत्र केशव नई गीता देवी पत्नी राधेश्याम को न्यायालय के द्वारा 1-1वर्ष का कारावास 2-2 हजार का लगाया अर्थ दंड 26 अक्टूब