बहराइच: एडीजे प्रथम कोर्ट ने विवाहिता की डंडों से पीटकर की गई हत्या मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बुधवार को प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने विवाहिता की हत्या करने के मामले के दोषसिद्ध अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि घटना वर्ष 2021 की सुजौली थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।