प्रेस विज्ञप्ति
नालंदा।
...................................
*अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की समीक्षा, पीड़ितों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश*
आज दिनांक- 29.08.2026 को अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मैनुअल स्कैवेन्जर निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत नालन्दा जिला अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की वर्ष 2026 में तृतीय बैठक का आयोजन उप विकास आयुक्त, सुश्री सारा अशरफ, नालन्दा की अध्यक्षता में किया गया।
जिसमें सभी माननीय सदस्यगण, जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), नालन्दा, विशेष लोक अभियोजक, थानाध्यक्ष, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति थाना, नालन्दा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहें।
बैठक में अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ितों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता तथा लंबित मामलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनु०जाति एवं अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में 136 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि एवं 233 लाभुको को द्वितीय किस्त की राशि के रूप में कुल मो० - 324.76 लाख रू० का वितरण किया गया है। जिले में अधिनियम के तहत कुल 70 पेंशनधारियों को मासिक पेंशन दिया जा रहा है।
बैठक में संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन करते हुए पात्र पीड़ितों को समयबद्ध तरीकें से सहायता राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
SC&ST Welfare Dept. of Bihar
Nalanda, Bihar | Aug 29, 2026