➡️ "अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस" के उपलक्ष्य में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में दिनांक गुरुवार को नेशनल स्किल कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, हरदा में "अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस" के उपलक्ष्य में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीश/सचिव महोदय, चंद्रशेखर राठौर द्वारा ’’नालसा डॉन स्कीम 2025’’ की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा नशा उन्मूलन हेतु शुरू की गई एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य, विशेष रूप से समाज, युवाओं और छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी परिणामों के बारे में शिक्षित करना है। युवा व किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग के विरूध्द जागरूकता बढ़ाना और नशे के शिकार लोगों को कानूनी सहायता और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। उन्होने नालसा (नशा पीड़ितोे को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 के उपबंधों की जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत ड्रग्स तस्करी एवं ड्रग्स पीड़ितों को जिला प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है। योजना के तहत ड्रग्स पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात उनके पुनर्वास में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान कराया जाता है। साथ ही नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446, चाइल्ड हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 1098 एवं सायबर अपराध हेल्पलाईन टोलफ्री नंबर 1930 की जानकारी प्रदान की गई।
उक्त शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे द्वारा शिविर में उपस्थित छात्र/छात्राओं को नालसा/सालसा की चल रही विभिन्न योजनाओं- बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018, की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उनके द्वारा नालसा डाॅन योजना, 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चों को मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए एवं नशे की लत से दूर रहना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।
इसी क्रम में बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, नालसा हेल्पलाईन टोलफ्री नंबर-15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है।
उक्त शिविर में कोचिंग संचालक श्री नवीन राठौर, विद्यार्थीगण तथा पैरालीगल वॉलेंटियर रेखा विश्नोई उपस्थित रहे।
Department of Law & Legislative Affairs, Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh
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