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PRO Harda

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"प्लास्टिक मुक्त बनेगी हंडिया: सीईओ श्रीमती जोसेफ ने व्यापारियों से की कपड़े का थैला अपनाने की अपील"

धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी हंडिया को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा श्रीमति अंजलि जोसेफ ने मंगलवार को हंडिया पहुंचकर आमजन को प्लास्टिक के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया।

श्रीमति जोसेफ ने हंडिया के स्थानीय व्यापारी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, फुटकर क्रेता-विक्रेता एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भेंट कर उनसे अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक बोतल का उपयोग पूर्णतः बंद करें। 

उन्होंने कहा कि हंडिया का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इसकी स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जो जनजीवन के लिए हानिकारक है।

✅कपड़े के थैले अपनाने की अपील

सीईओ श्रीमती अंजलि जोसेफ ने लोगों से कहा कि जब भी बाजार जाएं तो कपड़े से बने थैले का उपयोग करें और अपने आस-पास के पड़ोसियों को भी इस संबंध में जागरूक करें। 

ग्राम पंचायत भवन में आयोजित बैठक में श्रीमति जोसेफ ने जनसमुदाय को सूखा एवं गीला कचरा अलग-अलग डस्टबिन में एकत्रित करने की जानकारी भी दी। साथ ही प्लास्टिक की पन्नियों एवं वस्तुओं का उपयोग न करने का आग्रह किया।

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हरदा सुश्री राजेश्वरी, हंडिया तहसीलदार श्रीमति पूजा भाटी, उपसरपंच हंडिया श्री शरण तिवारी सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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समान नागरिक संहिता

➡️ हर बच्चे को समान कानूनी पहचान 

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समान नागरिक संहिता

➡️ अनुसूचित जनजातियों को विशेष छूट 

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समान नागरिक संहिता

➡️ निष्पक्ष और प्रगतिशील कानूनी व्यवस्था 

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समान नागरिक संहिता

➡️ विवाह के लिए सही उम्र सीमा 

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समान नागरिक संहिता

➡️ सम्मानजनक पुनर्विवाह का अधिकार 

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समान नागरिक संहिता

➡️ अनौपचारिक तलाक का पूरी तरह अंत 

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समान नागरिक संहिता

➡️ हर बच्चे को सामाजिक भेदभाव से मुक्ति 

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समान नागरिक संहिता

➡️ विवाह और तलाक का पंजीयन अनिवार्य 

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2025 का क्लेम का भुगतान आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वन क्लिक के माध्यम से जारी कर दिया गया है 

हरदा जिले में 238.8 करोड़ रु क्लेम का भुगतान  41366 किसानों के 109216 एप्लीकेशन पर हुआ है 

किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगले 3-4 दिन में क्लेम आपके खातों में प्राप्त हो जाएगा 

साथ ही अभी खरीफ 2026 का बीमाकन चालू है  एवं इस बार अल नीनो की परिस्थितिया बन रही है अतः आप इस बार फसल का बीमा अवश्य करवाए

आप अधिक जानकारी के लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, PMFBY व्हाट्सएप्प चैटबोट नंबर 7065514447 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Jansampark Madhya Pradesh Department of Agriculture, Madhya Pradesh 
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यूनिसेफ के सहयोग से डाइट बागरुल में तीन दिवसीय ईसीसीई प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न

एनईपी-2020 के अनुरूप पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, खेल आधारित अधिगम एवं शाला तत्परता पर शिक्षकों को मिला व्यवहारिक प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से सत्र 2026-27 हेतु पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (ईसीसीई-अर्ली चाइल्डहूड केयर एण्ड एजुकेशन) विषय पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), बागरुल, जिला हरदा में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शनिवार को समापन हुआ। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न सीएम राइज विद्यालयों, मॉडल स्कूलों एवं बाल वाटिकाओं से जुड़े शिक्षकों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के समग्र विकास, खेल-आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित अधिगम, भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास तथा बाल-केंद्रित शिक्षण पद्धतियों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।
    
प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर श्रीमती अर्चना भैंसारे एवं श्री नीरज बिल्लौरे द्वारा किया गया। प्रथम दिवस पर प्रतिभागियों का प्री-टेस्ट लेकर ईसीसीई की अवधारणा, उद्देश्य एवं अधिगम-विकास के पाँच डोमेन पर चर्चा की गई। द्वितीय दिवस पर विभिन्न गतिविधियों, समूह कार्य, कहानी, गीत एवं प्रस्तुतीकरण के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वहीं अंतिम दिवस पर शाला तत्परता (स्कूल रेडीनेस), विद्यालय तैयारी मॉड्यूल, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तथा बढ़ते कदम ट्रैकर पर बच्चों की प्रविष्टि एवं समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त किया गया। शिक्षकों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी एवं व्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग विद्यालयों एवं बाल वाटिकाओं में बच्चों के समग्र विकास तथा गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने में किया जाएगा। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर्स ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में ईसीसीई की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा प्रशिक्षित शिक्षक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को अधिक सुदृढ़, आनंददायक एवं बाल-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

Department of School Education, Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh 
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वालंटियर्स हेतु ई-कोर्ट सेवाओं एवं साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में ए.डी.आर, सेन्टर हरदा में शनिवार को पैरालीगल वालंटियर्स के लिए ई-कोर्ट्स सेवाओं, कोर्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पैरालीगल वालंटियर्स को न्यायालयों में उपयोग की जा रही आधुनिक डिजिटल सेवाओं, ई-कोर्ट्स परियोजना तथा साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराना था, ताकि वे आमजन को डिजिटल न्याय सेवाओं का लाभ दिलाने में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में सिस्टम आफिसर श्री प्रकाश घोघरकर द्वारा कोर्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का परिचय, इसके उद्देश्य तथा सीआईएस 3.2 के प्रमुख फीचर्स का विस्तृत अवलोकन कराया गया। पैरालीगल वाॅलेंटियर्स को बताया गया कि किस प्रकार यह प्रणाली न्यायालयीन कार्यों को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी बनाती है। द्वितीय सत्र में डिजिटल न्याय वितरण में पैरालीगल वालंटियर्स की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान ई-फाइलिंग, ई-पे, ई-सम्मन, ई-कोर्ट्स सेवाएं, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट सहित अन्य डिजिटल सुविधाओं के उपयोग एवं उनके माध्यम से आम नागरिकों को मिलने वाले लाभों की जानकारी प्रदान की गई। तृतीय सत्र में असिस्टेंट श्री अनिल गहलोद द्वारा ई-कोर्ट्स मोबाइल ऐप एवं सिटीजन सर्विसेज पोर्टल का लाइव प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों को मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से केस की जानकारी प्राप्त करने, कॉज लिस्ट देखने तथा अन्य ऑनलाइन सुविधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। लाइव प्रैक्टिकल सत्र में पैरालीगल वालेंटियर्स ने स्वयं इन सेवाओं का उपयोग कर डिजिटल न्याय प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझा।

चतुर्थ सत्र में आई.टी. असिस्टेंट श्री प्रशांत मालवीय द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान फिशिंग, सोशल मीडिया स्कैम, आइडेंटिटी थेफ्ट, मैलवेयर एवं रैनसमवेयर जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर विशेष प्रकाश डाला गया। अंतिम सत्र में आरक्षक सायबर सेल श्री लोकेश सतपुते द्वारा सायबर हाइजीन एवं सुरक्षित डिजिटल अभ्यास विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को मजबूत पासवर्ड बनाने, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाने, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, डेटा प्राइवेसी बनाए रखने तथा सायबर अपराध होने की स्थिति में राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन 1930 एवं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पैरालीगल वालंटियर्स ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे वे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को ई-कोर्ट्स सेवाओं तथा साइबर सुरक्षा के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से जागरूक कर सकेंगे।

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यूनिसेफ के सहयोग से डाइट बागरुल में तीन दिवसीय ईसीसीई प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न

एनईपी-2020 के अनुरूप पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, खेल आधारित अधिगम एवं शाला तत्परता पर शिक्षकों को मिला व्यवहारिक प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से सत्र 2026-27 हेतु पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (ईसीसीई-अर्ली चाइल्डहूड केयर एण्ड एजुकेशन) विषय पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), बागरुल, जिला हरदा में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शनिवार को समापन हुआ। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न सीएम राइज विद्यालयों, मॉडल स्कूलों एवं बाल वाटिकाओं से जुड़े शिक्षकों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के समग्र विकास, खेल-आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित अधिगम, भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास तथा बाल-केंद्रित शिक्षण पद्धतियों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।
    
प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर श्रीमती अर्चना भैंसारे एवं श्री नीरज बिल्लौरे द्वारा किया गया। प्रथम दिवस पर प्रतिभागियों का प्री-टेस्ट लेकर ईसीसीई की अवधारणा, उद्देश्य एवं अधिगम-विकास के पाँच डोमेन पर चर्चा की गई। द्वितीय दिवस पर विभिन्न गतिविधियों, समूह कार्य, कहानी, गीत एवं प्रस्तुतीकरण के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वहीं अंतिम दिवस पर शाला तत्परता (स्कूल रेडीनेस), विद्यालय तैयारी मॉड्यूल, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तथा बढ़ते कदम ट्रैकर पर बच्चों की प्रविष्टि एवं समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त किया गया। शिक्षकों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी एवं व्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग विद्यालयों एवं बाल वाटिकाओं में बच्चों के समग्र विकास तथा गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने में किया जाएगा। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर्स ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में ईसीसीई की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा प्रशिक्षित शिक्षक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को अधिक सुदृढ़, आनंददायक एवं बाल-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

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किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

ई-विकास प्रणाली में ई-टोकन जनरेट करते समय कृषकों को पूरे खसरे नहीं दिखने की समस्या आ रही थी।  

इस संबंध में सहायक संचालक कृषि डॉ. भगवत सिंह द्वारा निराकरण हेतु वीडियो क्लिप जारी की गई है।  

किसान भाई वीडियो देखकर आसानी से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।  

Department of Agriculture, Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh 
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एसडीएम सुश्री रजनी वर्मा ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री रजनी वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय खिरकिया में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। एसडीएम सुश्री रजनी वर्मा ने बैठक के दौरान सभी विभागों के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि और मंडी से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी तथा मंडी सचिव सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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हरदा में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में ‘अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस’ के अवसर पर शुक्रवार को एजुकेशन हब कोचिंग सेन्टर, हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव श्री चन्द्रशेखर राठौर ने उपस्थित छात्र/छात्राओं को बताया कि विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 17 जुलाई 1998 को रोम में ‘रोम संविधि’ को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका मुख्यालय द हेग (नीदरलैंड) में स्थित है तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जानकारी देते हुए बताया गया कि आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत हुई तथा इसने 1946 से कार्य प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय भी हेग, नीदरलैंड में स्थित है। आईसीजे का कार्य देशों के बीच उत्पन्न कानूनी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना तथा संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशिष्ट एजेंसियों द्वारा पूछे गए विधिक प्रश्नों पर सलाहकारी मत देना। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का उद्देश्य न्याय, मानवाधिकार, विधि के शासन तथा सभी नागरिकों के समान न्याय की अवधारणा के प्रति जागरूक करना है। उन्होने बताया कि न्याय केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर, सुलभ एवं समान न्याय उपलब्ध कराना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता है। समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। साथ ही विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं नालसा व शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पॉक्सो अधिनियम, 2012 की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण गंभीर अपराध है।
 
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे द्वारा उपस्थित छात्र/छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस केवल एक स्मरण दिवस नहीं, बल्कि यह संकल्प लेने का अवसर है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति कानून के सम्मान करें, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करे तथा सभी के लिए सुलभ, समान एवं निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाए। एक न्यायपूर्ण समाज ही समावेशी विकास, सामाजिक विश्वास और लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक पहचान है। साथ ही उन्हें भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता, पीड़ित प्रतिकर योजना, महिला एवं बाल अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों सहित विभिन्न विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसी क्रम में बताया गया कि पात्र व्यक्तियों को आर्थिक या अन्य कारणों से न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता आसानी से प्राप्त कर सकता है। शिविर में कोचिंग सेन्टर के संचालक श्री विक्रमादित्य टांक, पैरालीगल वॉलंटियर श्री सुरेन्द्र कौर, शिक्षकगण, छात्र/छात्राएं उपस्थित रहे।

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शासकीय प्राथमिक शाला उमरधा एवं पाडरमाटी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं) के बारे में उपस्थित जनों को दी जानकारी

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के निर्देशन तथा न्यायाधीश व सचिव श्री चन्द्रशेखर राठौर के मार्गदर्शन में गुरूवार को शासकीय प्राथमिक शाला उमरधा एवं पाडरमाटी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
 
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने छात्र/ छात्राओं एवं ग्रामीणजनों को उनके कानूनी अधिकारों एवं नालसा/सालसा योजनाओं एवं शासकीय कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया गया कि अपराध से पीड़ित व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना संचालित है। पात्र पीड़ित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी गई। किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक प्रताड़ना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है। पीड़ित महिलाएं पुलिस, संरक्षण अधिकारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उनके द्वारा अभिभावकों से अपील की गई कि वे प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करें तथा बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखें साथ ही पॉक्सो अधिनियम, 2012 की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि कार्यक्रम में बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी गई। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों की तत्काल पुलिस अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देने की अपील की गई। 
 
इसी क्रम में उपस्थितजनों को बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा म.प्र. में “स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं)” से संबंधित विवादों के निराकरण के लिये प्रदेश के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है। स्थायी लोक अदालतें जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत हैं। स्थायी लोक अदालतें, लोक-उपयोगी सेवायें जैसे वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, या सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, या अस्पताल या औषधालय सेवा, या बीमा सेवा, से संबंधित विवादों का संज्ञान लेंगी। “सेवाओं” से तात्पर्य ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा से है जो उसके संभावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित ऐसे विवाद जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं उन विवादों का निराकरण जिला न्यायालय में स्थापित उपरोक्त स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करा सकता है।
 
शिविर में बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है। शिविर में, विद्यालय के शिक्षकगण, ग्रामीणजन, छात्र/छात्राएं तथा पैरालीगल वॉलंटियर, अमजद खान आदि उपस्थित रहे।

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आजीविका मिशन की समीक्षा, ई-केवायसी और बैंक लिंकेज में तेजी के निर्देश

सीईओ अंजलि जोसफ: 31 जुलाई तक पूरी करें एमआईएस एंट्री

जिला पंचायत कार्यालय हरदा में बुधवार को ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजलि जोसफ ने की।

बैठक में सीईओ श्रीमती जोसफ ने विकासखंड अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज, आजीविका रजिस्टर में एंट्री, समूह सदस्यों की ई-केवायसी तथा मिशन से संबंधित एप एवं पोर्टल पर प्रविष्टि की स्थिति की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने सभी विकासखंड प्रबंधकों को निर्देशित किया कि 31 जुलाई तक सभी कार्यों की शत-प्रतिशत एंट्री एमआईएस पोर्टल पर सुनिश्चित की जाए। साथ ही बैंक लिंकेज के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंक अधिकारियों से समन्वय कर अधिक से अधिक प्रकरण बैंकों में जमा कराए जाएं।

सीईओ ने कहा कि जिन बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज में कठिनाइयां आ रही हैं, उनकी जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए ताकि उनका निराकरण किया जा सके।

बैठक में ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक सहित जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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📢  सूचना

ई-विकास प्रणाली में किसानों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए वीडियो गाइड।

किसान भाई वीडियो में बताए गए स्टेप्स से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

किसी भी दिक्कत पर नजदीकी CSC या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।

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‘‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना‘‘ के तहत रसोईया सह सहायक का होगा ईकेवायसी सत्यापन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा श्रीमती अंजली जोसेफ की अध्यक्षता मे बुधवार को पीएम पोषण कार्यक्रम की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में भोजन की गुणवत्ता, शालाओं के सुचारू क्रियान्वयन तथा कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कढ़े निर्देश दिये गए। विकासखंड हरदा में माह जून 2026 में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कम होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गई एवं उपस्थिति बढ़ाने हेतु सख्त निर्देश दिये गए। बैठक में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पीएम पोषण कार्य से संलग्न सभी रसोईयों का शत्-प्रतिशत ईकेवायसी का कार्य तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिये गए। साथ ही कार्यक्रम की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए डीपीसी, बीआरसी, बीएसी एवं जनशिक्षक को ऑनलाईन निरीक्षण के निर्देश दिये गए। मां की बगिया का निर्माण तथा रखरखाव किये जाने एवं लोकोस पोर्टल पर स्व-सहायता समूह का रजिस्ट्रªेशन शत-प्रतिशत किये जाने हेतु कहा गया। बैठक में निर्देशित किया गया कि शाला में दर्ज सभी विद्यार्थियों का एवं पीएम पोषण कार्य से संलग्न रसेाईयों का प्रतिमाह स्वास्थ्य परीक्षण किया जावे तथा इसकी विकासखंडवार जानकारी प्रस्तुत की जावे । आगामी बैठक में स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित होने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये गए। स्वच्छता की दृष्टि से पीने के पानी टंकी की नियमित सफाई कराने के भी निर्देश दिये गये।
 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा श्रीमती अंजली जोसेफ द्वारा निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जायेगा। कार्यों में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को समय-सीमा में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया।  बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी.एस. रघुवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, जिला खाद्य अधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, क्वालिटी मॉनिटर जिला पंचायत हरदा उपस्थित रहे।

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➡️ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी अधिसूचित फसल का बीमा 31 जुलाई तक अवश्य कराएं

किसान बंधु वर्ष 2026 में अल-नीनो के संभावित प्रभाव से अनियमित वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को देखते हुए अपनी खरीफ फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसाान कल्याण विभाग ने किसान बंधुओं से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी अधिसूचित फसल का बीमा 31 जुलाई 2026 तक अवश्य कराएं। फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि एवं मौसम के कारण होने वाले अन्य जोखिमों से होने वाली आर्थिक हानि से सुरक्षा प्रदान करता है।
 
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में खरीफ 2026 में जिले स्तर पर मूंग और पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का, धान सिंचित, धान असिंचित अधिसूचित है। किसान द्वारा देय प्रीमियम मूंग फसल का 618, सोयाबीन हेतु 766, मक्का हेतु 694, धान सिंचित हेतु 946, धान असिंचित हेतु 652 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। उन्होने अऋणी अथवा कालातीत (एन.पी.ए.) कृषक भाईयों से अनुरोध किया है कि वे कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक व आधारकार्ड तथा बटाईदार कृषक के लिए आवश्यक दस्तावेज खोटनामा, ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, आधारकार्ड एवं कृषि भूमि स्वामी का आधारकार्ड ले जाकर फसल बीमा करवा सकते है। इस हेेतु फार्मर आईडी भी बना हुआ होना आवश्यक है। उन्होने बताया कि फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रचार-प्रसार करने के लिए जा रहे है, किसान भाई इन प्रतिनिधियों से भी फसल बीमा संबंधी जानकारी ले सकते है। इसकेे अलावा फसल बीमा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन नम्बर 14447 पर भी संपर्क किया जा सकते है। किसान बंधु अंतिम तिथि का इंतजार न करें, आज ही निकटतम बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केन्द्र, फसल बीमा पोर्टल, फसल बीमा ऐप एवं अधिकृत बीमा कंपनी के मध्यस्थ के माध्यम से फसल बीमा कराएं।

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➡️ अब स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं में विद्यार्थी 31 जुलाई तक ले सकेंगे प्रवेश

➡️ उच्च शिक्षा विभाग ने द्वितीय चरण की कॉलेज लेवल काउंसलिंग की बढ़ाई तिथि

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए द्वितीय चरण की कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे।
 
इस संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा ने मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण की सीएलसी की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य सभी शर्तें, नियम एवं दिशा निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे।

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➡️ सीएमएचओ डॉ. सिंह व डीपीओ श्री शर्मा ने किया दस्तक अभियान का शुभारंभ

जिले में दस्तक अभियान प्रथम चरण सह स्टॉप डायरिया केम्पैन 31 अगस्त  तक संचालित किया जावेगा। इस हेतु जिले के अनुमानित 69922 बच्चों को सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के दौरान ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता के संयुक्त दल 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों के घर-घर जाकर सेवाएं प्रदान करेंगे। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री विवेक शर्मा ने हरदा शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 34 मदीना कॉलोनी में बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाकर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, एलएचवी एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका उपस्थित थे।

➡️ ग्राम आमसागर में प्रथम दिवस 76 बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई
 
वन क्षेत्र के ग्राम आमसागर में दस्तक अभियान प्रथम दिवस मंगलवार को ए.एन.एम., सीएचओ, आशा कार्यकर्ता एवं आँगनवाडी कार्यकर्ता के संयुक्त दल ने 5 वर्ष की आयु वाले 111 बच्चों के लक्ष्य के विरूद्ध 76 बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई। बाल्यकालीन दस्त रोग नियंत्रण हेतु सभी बच्चों को  ओ.आर.एस. के पैकेट एवं जिंक की टेबलेट प्रदान की गई। साथ ही दस्तरोग, निर्जलीकरण, गंभीर कुपोषित की पहचान तथा अन्य बाल्यकालीन बीमारियों से ग्रसित बच्चो की जाँच की तथा टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 9 गर्भवती महिलाओं की जॉच एवं 12 बच्चों का टीकाकरण किया गया। ग्राम आमसागर के संयुक्त दल में श्रीमति सोनिका धुर्वे सीएचओ, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमति सावित्री तिग्गा, ऑगनवाडी कार्यकर्ता श्रीमति स्नेहलता तिवारी, आशाकार्यकर्ता श्रीमति गुलाब ईवने एवं श्री महेन्द्र सिंह सपोर्ट स्टाफ उपस्थित थे।

Directorate of Health Services, Madhya Pradesh Directorate Women and Child Development, MP Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh 

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➡️ ग्राम पंचायत कासरनी तथा आमसागर में विधिक साक्षरता शिविर सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

➡️ स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं) के बारे में दी जानकारी

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में मंगलवार को ग्राम पंचायत कासरनी तथा आमसागर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों के साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव श्री चन्द्रशेखर राठौर ने उपस्थितजनों को नशामुक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं एवं आमजन से नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। साथ ही पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम एवं कानूनी संरक्षण के संबंध में विस्तार से बताया। बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में सरल एवं सहज भाषा में समझाया गया तथा किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होने पर तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। 
 
इस अवसर पर नालसा डॉन योजना, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। बच्चों को शिक्षा के अधिकार एवं शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें नियमित रूप से विद्यालय जाने एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में विभिन्न कल्याणकारी शासकीय योजनाओं एवं नालसा व सालसा की विधिक सहायता योजनाओं से उपस्थितजनों को अवगत कराया गया।

इस अवसर पर उपस्थितजनों को बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा म.प्र. में “स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं)” से संबंधित विवादों के निराकरण के लिये प्रदेश के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है। स्थायी लोक अदालतें जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत हैं। स्थायी लोक अदालतें, लोक-उपयोगी सेवायें जैसे वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, या सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, या अस्पताल या औषधालय सेवा, या बीमा सेवा, से संबंधित विवादों का संज्ञान लेंगी। “सेवाओं” से तात्पर्य ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा से है जो उसके संभावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित ऐसे विवाद जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं उन विवादों का निराकरण जिला न्यायालय में स्थापित उपरोक्त स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करा सकता है।
 
जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे द्वारा शिविर में उपस्थित ग्रामीणजनों को बढ़ते सायबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी साझा न करने, डिजिटल भुगतान में सावधानी बरतने तथा साइबर सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों एवं उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर समाज को दहेजमुक्त बनाने का संदेश दिया गया। साथ ही बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता या सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य पर्यावरण को हरा-भरा और स्वस्थ बनाना है। इन शिविरों में ब्लॉक समन्वयक जनपद पंचायत टिमरनी श्री पवन धार्मिक, ग्राम पंचायत कासरनी के सचिव श्री गणेश पाटिल, सह सचिव श्री मनीष गुर्जर तथा ग्राम पंचायत आमसागर के सचिव श्री कैलाश बिलारे, सह सचिव श्री दीपक चौरसिया, ग्रामीणजन, तथा पैरालीगल वॉलंटियर श्री अमजद खान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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➡️ वर्षाकाल में नालियों की सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें: सीईओ श्रीमती जोसेफ

➡️ खिरकिया में जनपद पंचायत की समीक्षा बैठक आयोजित, अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजलि जोसेफ जोनाथन ने मंगलवार को जनपद पंचायत खिरकिया के सभाकक्ष में पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों एवं जनपद पंचायत के अधिकारियों-कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। 

बैठक में उन्होंने वर्षाकाल को देखते हुए पंचायतों में नालियों की साफ-सफाई पर विशेष जोर देते हुए कहा कि गंदगी और जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। 

श्रीमती जोसेफ ने वीबी-जी राम जी योजना के प्रावधानों, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियमों तथा नलजल योजना के नवीन दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने आवासों की स्वीकृति, किस्त भुगतान और पूर्ण आवासों को जियो-टैग करने के निर्देश दिए।

जिन ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कर, संपत्ति कर और प्रकाश कर संग्रहण की प्रगति कम पाई गई, उन पंचायतों के सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को 3 दिवस में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न योजनाओं के अपूर्ण निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने, फील्ड अमले द्वारा निरंतर फील्ड विजिट करने और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जनपद पंचायत खिरकिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार इवने, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की कार्यपालन यंत्री सुश्री निशि बैश, सहायक यंत्री श्री मंदीप किरार, उपयंत्री, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की विभिन्न शाखाओं के प्रभारी सहित खिरकिया जनपद के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित थे।

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<nis:link nis:type=tag nis:id=हरदा nis:value=हरदा nis:enabled=true nis:link/> Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh