भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड पर नाम अपडेट और संशोधन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू किया है, जिसके तहत अब मामूली स्पेलिंग सुधार से लेकर शादी, तलाक और पूरा नाम बदलने तक की प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग दस्तावेज और एफिडेविट अनिवार्य कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक, यदि नाम में कोई छोटा सुधार करना है (जैसे स्पेलिंग ठीक करना या मिडिल/सरनेम जोड़ना-हटाना) तो पहचान प्रमाण (PoI) देना होगा। वहीं, ऑपरेटर की डेटा-एंट्री गलती के लिए वयस्कों को Annexure B और नाबालिगों को Annexure C एफिडेविट देना होगा, जबकि शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने के लिए Annexure D एफिडेविट और पहचान पत्र जरूरी किया गया है। इसके अलावा, कैपिटल लेटर्स की अशुद्धियों को बिना किसी दस्तावेज के सुधारा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नाम या पहचान बदलने (Major Name Change) की स्थिति में सरकारी गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) और वैध दस्तावेजों का होना अनिवार्य कर दिया गया है।
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NBT 24
Kanke, Ranchi | Oct 8, 2026