बक्सर: हाईकोर्ट ने बक्सर के भू अर्जन पदाधिकारी को अवमानना का दोषी माना, SP को अगली पेशी में हाजिर करने का आदेश
Buxar, Buxar | May 13, 2026 उच्च न्यायालय ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को न्यायालय की अवमानना का प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसपी बक्सर को आदेश दिया कि अधिकारी की शारीरिक उपस्थिति अगली सुनवाई में सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति डीएम के माध्यम से भू अर्जन पदाधिकारी को भेजी गई है। मामला बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है।