जिला शिमला पुलिस की अवैध पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई, रामपुर और जुब्बल में दो मामले दर्ज,
जिला शिमला पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना रामपुर एवं जुब्बल की टीमों ने बिना वैध लाइसेंस एवं अनुमति के पटाखों की बिक्री तथा भंडारण के मामलों में कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
1. पुलिस थाना रामपुर:
दिनांक 29 अक्टूबर 2026 को पुलिस थाना रामपुर की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि डकोलर में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पटाखों की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संबंधित दुकान में दबिश दी तथा दुकानदार से पटाखों की बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस एवं परमिट प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह कोई वैध लाइसेंस अथवा परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका।
संबंधित व्यक्ति की पहचान हितेश कुमार (30 वर्ष), निवासी गांव डकोलर, डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि.प्र.) के रूप में हुई है।
इस संबंध में पुलिस थाना रामपुर में एफआईआर संख्या 121/2026, दिनांक 29.10.2026, धारा 125, 288 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 9(B) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
2. पुलिस थाना जुब्बल:
दिनांक 30 अक्टूबर 2026 को पुलिस चौकी सरस्वतीनगर की पुलिस टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि माँदल कैंची के पास स्थित एक दुकान में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संबंधित दुकान के भवन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान भवन की दूसरी मंजिल से विभिन्न प्रकार के कुल 412 छोटे बॉक्स पटाखे बरामद किए गए। इनमें साउंड रॉकेट, शान-ए-पंजाब, स्पीड एक्सप्रेस, अवतार रॉकेट, रॉकेट बम, स्टार फोर्स, डायनामाइट बम सहित अन्य प्रकार के पटाखे शामिल हैं।
संबंधित दुकान के मालिक की पहचान राजीव कुमार , निवासी वार्ड नंबर 7, नगर पंचायत जुब्बल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि.प्र.) के रूप में हुई है।
पटाखों के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित कोई वैध लाइसेंस अथवा अनुमति प्रस्तुत न किए जाने पर पुलिस थाना जुब्बल में एफआईआर संख्या 57/2026, दिनांक 30.10.2026, धारा 125, 288 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 9(B) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
दोनों मामलों में आगामी जांच जारी है।
जिला शिमला पुलिस आम नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील करती है कि पटाखों एवं अन्य विस्फोटक सामग्री की बिक्री तथा भंडारण केवल वैध लाइसेंस एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही करें। अवैध रूप से पटाखों का भंडारण एवं बिक्री जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।