संतकबीरनगर में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई, 17 कारोबारियों पर ₹5.62 लाख का जुर्माना
संतकबीरनगर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच में फेल हुए खाद्य सैंपलों के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एडीएम (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय ने 17 खाद्य कारोबारियों पर कुल 5 लाख 62 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विभाग के अनुसार विभिन्न अभियानों के दौरान दूध, पनीर, खाद्य तेल, नमकीन सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में कई नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया गया।
सुनवाई के बाद एडीएम न्यायालय ने सभी मामलों में जुर्माना लगाने का आदेश दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें खाद्य लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से गुणवत्ता मानकों का पालन करने और उपभोक्ताओं से केवल विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदने की अपील की है।