20 फरवरी को पंचायत समिति रोहट में होगी सुनवाई, बिटु, चोटिला, सवाईपुरा, खारड़ा, बाडाई, कानावास गांव के लोगों की आपत्तियों को सुना जाएगा। भारत सरकार के सड़क परियोजना और राज्य मार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत प्राप्त व्यक्तियों की सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है, उनकी सुनवाई की जाएगी