लातेहार: अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार ने शनिवार दोपहर 1:30 बजे एसआईआर पर जानकारी दी
उन्होंने बताया कि मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कागजात जन्मतिथि के आधार पर लगेंगे जन्म 1987 से पहले है तो 1 कागजात जन्म 1987 के बाद और 2004 से पहले है तो 2 कागजात जन्म 2004 के बाद है तो 3 कागजात की आवश्यकता है।एसडीओ ने कहा कि आयोग द्वारा तय 11 दस्तावेजों में से कोई भी मान्य होगा।