जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश 17 अगस्त 2026
*अपंजीकृत कीटनाशक युक्त अगरबत्तियों की बिक्री/भण्डारण पर प्रतिबंध, विक्रेताओं को कानूनी कार्यवाही की चेतावनी*
*बस्ती:* जिला कृषि रक्षा अधिकारी *श्री रतन शंकर ओझा* ने जनपद के समस्त कीटनाशी रसायन विक्रेताओं, वितरकों, सम्बन्धित प्रतिष्ठानों एवं जनसामान्य को सूचित किया है कि अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा अनुभाग), कृषि निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में कुछ अगरबत्तियों (Incense Stick) का निर्माण और विक्रय किया जा रहा है जिनमें अपंजीकृत कीटनाशक *डाईमेफ्लूथ्रिन एवं मेफरफ्लूथ्रिन* का उपयोग किया जा रहा है।
उक्त अगरबत्तियां *स्वीटनाइट (Sweet Night), डायनासोर (Dinosaur), श्री डेंगू किलर (Shree Dengue Killer), कम्फर्ट (Comfort), ब्लैक डाट ड्रैगन (Black Dot Dragon), छूमन्तर (Chhu Mantar), सुकून (Sukun), दिव्यास ब्रह्मास्त्र (Divyas Brahmastra), परमपावर (Param Pawar), श्रीहरि विष्णु रिलेक्स (Sri Hari Vishnu’s Relax), पण्डित ब्लैक आउट (Pandit Black Out), प्रीमियम क्वालिटी ब्लैक ड्रैगन (Premium Quality Black Dragon) एवं श्रीजी रिलेक्स (Shreeji Relex)* ब्रांड के नाम से विक्रय/भण्डारण/वितरण/उपयोग की जा रही हैं, जो *कीटनाशी अधिनियम 1968* का उल्लंघन है।
अतः सभी कीटनाशी विक्रेताओं एवं सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर ऐसे उत्पादों का विक्रय/भण्डारण किसी भी दशा में न करें। यदि किसी प्रतिष्ठान पर उक्त उत्पाद पाए जाते हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी संशोधन नियम 1971 के सुसंगत प्राविधानों के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
जनपद के कृषकों एवं आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वे अपंजीकृत कीटनाशक उत्पादों का क्रय एवं उपयोग न करें। केवल पंजीकृत एवं अधिकृत कीटनाशकों का ही क्रय एवं उपयोग करें।
संवाददाता हरी ओम प्रकाश
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक कौटिल्य का भारत