अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार दोपहर 3 बजे पॉक्सो एक्ट में दोषी विजय उर्फ टीपू साहनी को 20 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई और 35 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया,अर्थदंड नहीं देने पर 2 माह के अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़ित लड़के को मिलेगी,मामला लगभग 3 वर्ष पहले नाबालिग लड़के के साथ हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म का है।