आगर: लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाएं समय सीमा में प्रदान किए जाने के अधिकारियों को आगर कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाएं समय सीमा में प्रदान की जाए, समय पर सेवा प्रदान नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शास्ती अधिरोपित कर वसूली की जाए। कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की समीक्षा कर विभागों को आवंटित लक्ष्य अनुसार पौधारोपण कर फोटो वायुदूत ऐप पर अपलोड करवाने के निर्देश दिए।