ट्रैफिक थाना इंचार्ज
विषय: डीजे संचालकों द्वारा ध्वनि प्रदूषण एवं यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में।
पानीपत पुलिस द्वारा सभी डीजे संचालकों, मैरिज पैलेस संचालकों एवं कार्यक्रम आयोजकों को निर्देशित किया जाता है कि वे डीजे, लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन निर्धारित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक निर्देशों तथा ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करें।
डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित एवं निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि स्तर पर संचालन से आमजन को असुविधा होती है तथा सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके अतिरिक्त, डीजे वाहनों के कारण सड़कों पर यातायात बाधित होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
इस संबंध में सभी संबंधित व्यक्तियों को निम्नलिखित निर्देशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं:
1. डीजे एवं लाउडस्पीकर का संचालन निर्धारित समय-सीमा एवं लागू नियमों के अनुरूप ही किया जाए।
2. ध्वनि का स्तर निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाए तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं लागू प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों एवं अन्य अधिसूचित शांत क्षेत्रों के आसपास लागू ध्वनि संबंधी प्रतिबंधों की विशेष रूप से पालना की जाए।
4. डीजे वाहनों को इस प्रकार संचालित अथवा पार्क न किया जाए, जिससे सड़क पर यातायात बाधित हो या आमजन को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़े।
5. किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जाएं तथा संबंधित प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
पानीपत पुलिस द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित कानून के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पानीपत पुलिस आमजन एवं डीजे संचालकों से अपील करती है कि वे कानून का पालन करते हुए सार्वजनिक शांति, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
जनहित में जारी।
पानीपत पुलिस