सिविल न्यायालय सरदारपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा मारपीट के मामले में निर्णय पारित करते हए आरोपी दिलीप पिता सरदारसिंह, सरदारसिंह पिता मेहताबसिंह, सरेकंवरबाई पति अशोकसिंह, अशोक पिता सरदासिंह व गेंदकुवर पति सरदारसिंह सभी रिंगनोद को 4-4 माह का साधारण कारावास व कुल 2-2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।