सरदारपुर: सिविल न्यायालय ने रिंगनोद में महिला और उसके पति से मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को 4-4 माह की सजा सुनाई
Sardarpur, Dhar | Feb 19, 2026 सिविल न्यायालय सरदारपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा मारपीट के मामले में निर्णय पारित करते हए आरोपी दिलीप पिता सरदारसिंह, सरदारसिंह पिता मेहताबसिंह, सरेकंवरबाई पति अशोकसिंह, अशोक पिता सरदासिंह व गेंदकुवर पति सरदारसिंह सभी रिंगनोद को 4-4 माह का साधारण कारावास व कुल 2-2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।