समाहरणालय, मधेपुरा
जिला जनसंपर्क कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक : 14 सितंबर, 2026
हिन्दी के प्रयोग से प्रशासन और आमजन के बीच संवाद होगा और अधिक प्रभावी : जिलाधिकारी अभिषेक रंजन
झल्लू बाबू सभागार में हिन्दी दिवस समारोह आयोजित, सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए 17 बिंदुओं पर दिए निर्देश
मधेपुरा। हिन्दी दिवस के अवसर पर सोमवार को झल्लू बाबू सभागार, मधेपुरा में समाहरणालय, मधेपुरा की सामान्य शाखा के तत्वावधान में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिलाधिकारी श्री अभिषेक रंजन, भा०प्र०से० ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक एवं प्रभावी प्रयोग पर जोर देते हुए सभी कार्यालय प्रधानों को हिन्दी को कार्यालयी कार्य-संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों में सरल, सहज एवं स्पष्ट हिन्दी का प्रयोग प्रशासन को आमजन के और करीब लाने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं एवं निर्णयों की जानकारी लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सहायक होगा।
समारोह में हिन्दी के संवैधानिक एवं ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक दिवस की स्मृति में वर्ष 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। समाहरणालय, मधेपुरा द्वारा इस वर्ष भी 14 से 25 सितंबर, 2026 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
इस दौरान जिलाधिकारी ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रभावी बनाने के लिए 17 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी के प्रमुख निर्देश—
1. सभी प्रकार की मोहरों पर हिन्दी में उत्कीर्णन सुनिश्चित किया जाए।
2. सभी पदों के लिए हिन्दी पदनाम की पट्टिका लगाई जाए।
3. सरकारी सेवकों द्वारा भ्रमण कार्यक्रम हिन्दी में प्रस्तुत किया जाए।
4. पुलिस पदाधिकारियों द्वारा केस डायरी एवं पत्राचार हिन्दी में किया जाए।
5. विज्ञापन एवं निविदा सूचनाओं का हिन्दी में प्रकाशन किया जाए।
6. सभी प्रकार का सरकारी पत्राचार हिन्दी में किया जाए।
7. चारित्री लेखन हिन्दी में किया जाए।
8. टिप्पण एवं प्रारूप लेखन हिन्दी में किया जाए।
9. लेखन कार्य में हिन्दी का शत-प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।
10. नाम-पट्ट एवं सूचना-पट्ट हिन्दी में लगाए जाएं।
11. सरकारी वाहनों पर हिन्दी में नाम-पट्ट लगाया जाए।
12. प्रशासनिक अधिसूचना, आदेश, निर्देश एवं प्रगति प्रतिवेदन आदि हिन्दी में प्रकाशित किए जाएं।
13. अराजपत्रित कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी में हिन्दी का प्रयोग किया जाए।
14. सेवा नियमावली का हिन्दी में प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।
15. महालेखाकार, बिहार से अंग्रेजी में प्राप्त पत्राचार एवं स्वीकृत्यादेश का हिन्दी में कार्यान्वयन किया जाए।
16. न्यायालयों में निष्पादित वादों के आदेश हिन्दी में निर्गत करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
17. हिन्दी में उत्कृष्ट टिप्पणी एवं प्रारूप प्रस्तुत करने वाले पदाधिकारी/कर्मी की अनुशंसा पुरस्कार हेतु राजभाषा विभाग को भेजी जाए।
समारोह के दौरान हिन्दी पखवाड़े को सार्थक एवं प्रभावी बनाने तथा कार्यालयी कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में समाहरणालय के वरीय पदाधिकारी, विभिन्न कार्यालयों के प्रधान, पदाधिकारी, कर्मी एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
144 views | Madhepura, Bihar | Sep 14, 2026