सोनीपत: सिलबट्टे से वार कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने प्याऊ मनियारी स्थित किराए के कमरे में पत्नी के सिर में सिलबट्टा से हमला कर उसकी हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।