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पलेरा जनपद में महिला सरपंच जनप्रतिनिधियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न --- जनपद पंचायत पलेरा में महिला जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल एवं पंचायत संचालन क्षमता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ श्री नवीत कुमार धुर्वे के निर्देशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पलेरा श्री अरविन्द कुमार बोरकर के मार्गदर्शन में पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र नौगांव द्वारा जनपद पंचायत पलेरा के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जनपद पंचायत पलेरा की 40 ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम विकास विस्तार अधिकारी श्री दिनेश अहिरवार, ब्लॉक समन्वयक पंचायत राज श्री विवेक अहिरवार, मास्टर ट्रेनर श्री भूपेन्द्र सिंह तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री राजेन्द्र सिंह राय ने विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस जेंडर समानता, महिला-पुरुषों के बीच कार्यों के विभाजन, संविधान के 73वें संशोधन तथा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका एवं अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। दूसरे दिवस महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने, पंचायती राज व्यवस्था, उसके प्रमुख घटकों तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के संबंध में गतिविधि आधारित प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को प्रेरक खेल गतिविधियों एवं मूल्य-वृक्ष मानचित्र के माध्यम से व्यावहारिक जानकारी भी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, ग्राम सभा की कार्यप्रणाली, सामाजिक दायित्वों तथा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। समापन अवसर पर जनपद पंचायत पलेरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार बोरकर ने महिला जनप्रतिनिधियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर स्तर पर उनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा। अंत में सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। #JansamparkMP #Jansamparktikamgarh #tikamgarh

11 views | Tikamgarh, Madhya Pradesh | Jul 10, 2026

MORE NEWS

आपदा प्रबंधन हेतु सिविल डिफेंस क्षमता संवर्धन के लिये दिया जा रहा प्रशिक्षण
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मुख्यालय होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार टीकमगढ़ जिले में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वालेंटियर्स प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है।
इसीक्रम में सिविल डिफेंस क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण सत्र के पांचवे दिवस जिला सेनानी महोदय श्री बीपी नामदेव एवं पीसी श्री अमित दुबे द्वारा सिलेबस के अनुसार आपदा के विषयों को पढ़ाया गया। साथ ही सभी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को सीपीआर का प्रशिक्षण करवाया गया एवं भगदड़ से बचने के उपाय गए तथा भूकंप से बचने की सभी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को मॉक ड्रिल कराई गयी।

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आपदा प्रबंधन हेतु सिविल डिफेंस क्षमता संवर्धन के लिये दिया जा रहा प्रशिक्षण --- मुख्यालय होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार टीकमगढ़ जिले में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वालेंटियर्स प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इसीक्रम में सिविल डिफेंस क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण सत्र के पांचवे दिवस जिला सेनानी महोदय श्री बीपी नामदेव एवं पीसी श्री अमित दुबे द्वारा सिलेबस के अनुसार आपदा के विषयों को पढ़ाया गया। साथ ही सभी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को सीपीआर का प्रशिक्षण करवाया गया एवं भगदड़ से बचने के उपाय गए तथा भूकंप से बचने की सभी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को मॉक ड्रिल कराई गयी। #JansamparkMP #Jansamparktikamgarh #tikamgarh

Tikamgarh, Madhya Pradesh | Jul 11, 2026

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ओरछा, ग्राम गुंदरई एवं ग्राम छारद्वारी में आयोजित किया गया विधिक जागरूकता कार्यकम
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मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन में आज शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ओरछा, ग्राम मुंदरई एवं ग्राम छारद्वारी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
श्रीमती सुनीता गोयल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़ एवं श्री अनुज कुमार चंसौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा उक्त कार्यकमों छात्र-छात्राओं, महिलाओं एवं जन सामान्य को पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम एक भारतीय कानून है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाता है। यह बच्चों के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और बाल पोर्नाेग्राफी को परिभाषित करता है, जिसके उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। यह लिंग तटस्थकानून है जो बालक और बालिका दोनो के लिए एक समान लागू होता है। महिलाओं के अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, गुड टच वेड टच, बच्चों का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई इसके साथ ही नालसा टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 15100 एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओरछा में स्थापित विधिक साक्षरता क्लब का निरीक्षण किया गया एवं विधिक साक्षरता क्लब के उददेश्यों के संबंध में जानकारी दी। उक्त कार्यक्रमों में शिक्षक, ग्रामीणजन, महिला एवं अधिक संख्या में बच्चे उपस्थित रहे।
कार्यकमों के पश्चात सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़ श्रीमती सुनीता गोयल द्वारा सब जेल निवाडी एवं जतारा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उक्त जेलों में सभी व्यवस्थाएं अच्छी पायी गई। बंदियों से पूछताछ करने पर बंदियों द्वारा जेल में कोई परेशानी नहीं होना बताया गया तथा भोजन, स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था, मुलाकात व्यवस्था एवं वीडियो कॉफ्रेंस से पेशी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का होना अच्छा बताया गया एवं अपील संबंधी जानकारी ली। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी, टीकमगढ़ श्री अनुज कुमार चंसौरिया, जिला जेल निवाड़ी एवं जतारा के जेल अधिकारीगण सहित जेल स्टॉफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे।

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शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ओरछा, ग्राम गुंदरई एवं ग्राम छारद्वारी में आयोजित किया गया विधिक जागरूकता कार्यकम --- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन में आज शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ओरछा, ग्राम मुंदरई एवं ग्राम छारद्वारी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीमती सुनीता गोयल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़ एवं श्री अनुज कुमार चंसौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा उक्त कार्यकमों छात्र-छात्राओं, महिलाओं एवं जन सामान्य को पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम एक भारतीय कानून है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाता है। यह बच्चों के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और बाल पोर्नाेग्राफी को परिभाषित करता है, जिसके उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। यह लिंग तटस्थकानून है जो बालक और बालिका दोनो के लिए एक समान लागू होता है। महिलाओं के अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, गुड टच वेड टच, बच्चों का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई इसके साथ ही नालसा टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 15100 एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओरछा में स्थापित विधिक साक्षरता क्लब का निरीक्षण किया गया एवं विधिक साक्षरता क्लब के उददेश्यों के संबंध में जानकारी दी। उक्त कार्यक्रमों में शिक्षक, ग्रामीणजन, महिला एवं अधिक संख्या में बच्चे उपस्थित रहे। कार्यकमों के पश्चात सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़ श्रीमती सुनीता गोयल द्वारा सब जेल निवाडी एवं जतारा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उक्त जेलों में सभी व्यवस्थाएं अच्छी पायी गई। बंदियों से पूछताछ करने पर बंदियों द्वारा जेल में कोई परेशानी नहीं होना बताया गया तथा भोजन, स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था, मुलाकात व्यवस्था एवं वीडियो कॉफ्रेंस से पेशी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का होना अच्छा बताया गया एवं अपील संबंधी जानकारी ली। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी, टीकमगढ़ श्री अनुज कुमार चंसौरिया, जिला जेल निवाड़ी एवं जतारा के जेल अधिकारीगण सहित जेल स्टॉफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे। #JansamparkMP #Jansamparktikamgarh #tikamgarh

Tikamgarh, Madhya Pradesh | Jul 11, 2026

मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी नगीना सांसद श्री दामोदर यादव जी के नेतृत्व में दतिया में गरजे उपचुनाव,,,,

मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी नगीना सांसद श्री दामोदर यादव जी के नेतृत्व में दतिया में गरजे उपचुनाव,,,,

Tikamgarh, Tikamgarh | Jul 11, 2026