देवास नगर: शिवाय टेलीकॉम के मालिक और दोस्त को चाकू मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष की सजा और ₹5000 का जुर्माना
शिवाय टेलीकॉम के मालिक और उसके दोस्त को चाकू मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने चार-चार वर्ष का कारावास तथा ₹5000 के अर्थ दंड की सजा देवास,तहसील चौराहे पर स्थित शिवाय टेलीकॉम के मालिक और उसके दोस्त को चाकू मारने वाले आरोपी राजपाल लोधी गोलू लोधी को चार-चार वर्ष का कारावास तथा ₹5000 के अर्थ दंड की सजा प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाई सजा मंगलवार