शिवाय टेलीकॉम के मालिक और उसके दोस्त को चाकू मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने चार-चार वर्ष का कारावास तथा ₹5000 के अर्थ दंड की सजा देवास,तहसील चौराहे पर स्थित शिवाय टेलीकॉम के मालिक और उसके दोस्त को चाकू मारने वाले आरोपी राजपाल लोधी गोलू लोधी को चार-चार वर्ष का कारावास तथा ₹5000 के अर्थ दंड की सजा प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाई सजा मंगलवार