यूपी में 3 माह के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश, निवर्तमान प्रतिनिधि संभालेंगे प्रशासक की जिम्मेदारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस अवधि में निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधि प्रशासक के रूप में बने रहेंगे।
अंकुर श्रीवास्तव ✍️ BOL DO BHARAT 🇮🇳
#PANCHAYATELECTION
#upgovt
#highcourtallahabad⚖️
#boldobharat