विवाह से जुड़े कई सख्त नियम लागू कर दिए हैं। पंचायत का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना और आर्थिक बोझ कम करना हैबारात को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच पहुंचना अनिवार्य होगा। तय समय से देरी होने पर रू.5000 प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। शादी या बारात वाले दिन DJ बजानेभांगड़ा या नाच-गाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध बुधवार 11