90 किलो गांजा तस्करी के नेटवर्क का 24 घंटे में खुलासा, दो और तस्कर गिरफ्तार
श्रीनगर। पौड़ी पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए 90 किलो गांजा तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर तस्करी के सप्लाई नेटवर्क से जुड़े दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजा उपलब्ध कराने वाले आरोपी समेत खरीद-फरोख्त में शामिल अन्य आरोपी को रुद्रप्रयाग और श्रीनगर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से गांजा तस्करी की एक पूरी श्रृंखला का खुलासा हुआ है।
जानकारी के अनुसार 23 अगस्त को श्रीनगर पुलिस ने आवास विकास ग्राउंड के समीप सघन चेकिंग अभियान के दौरान वाहन संख्या UK14-PA-0539 इको एंबुलेंस को रोककर तलाशी ली। एंबुलेंस में रखे नौ कट्टों से 90 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन चालक रविन्द्र सिंह निवासी कीर्तिनगर को गिरफ्तार कर एंबुलेंस को सीज कर दिया था। मामले में कोतवाली श्रीनगर में मु0अ0सं0 53/2026 के तहत धारा 8/20/60/29 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।
पूछताछ और साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस को तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि रविन्द्र कठैत उर्फ बिट्टू निवासी बड्यारगढ़, हाल भक्तियाना श्रीनगर और रुद्रप्रयाग निवासी विनोद रावत ने गांजे की खरीद-फरोख्त में भूमिका निभाई थी। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विनोद रावत को रुद्रप्रयाग और रविन्द्र कठैत को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में रविन्द्र कठैत ने बताया कि उसने एंबुलेंस चालक रविन्द्र सिंह के साथ मिलकर विनोद रावत से थोक मात्रा में गांजा खरीदा था। इसके बाद गांजे को श्रीनगर में अधिक कीमत पर बेचकर अवैध आर्थिक लाभ कमाने की योजना थी। तस्करी के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि ऐसे वाहनों पर सामान्य तौर पर कम संदेह होने की उम्मीद थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री सर्वेश पंवार के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी श्रीनगर तपेश कुमार के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों में रविन्द्र कठैत उर्फ बिट्टू (38) निवासी बड्यारगढ़, टिहरी गढ़वाल, हाल भक्तियाना श्रीनगर और विनोद रावत (47) निवासी बणसू, रुद्रप्रयाग शामिल हैं। रविन्द्र कठैत के खिलाफ वर्ष 2020 में आबकारी अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज रहा है।