जिला बदर अभियुक्त को बैंड-बाजा के साथ जनपद सीमा से किया गया बाहर, छह माह तक प्रवेश पर रोक
संतकबीरनगर, 05 जुलाई। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्र के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना महुली पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसे बैंड-बाजा के साथ जनपद की सीमा से बाहर किया।थाना महुली क्षेत्र के ग्राम भैंसही उर्फ भईसैया निवासी मुकेश यादव पुत्र रंगीलाल यादव के विरुद्ध सक्षम न्यायालय/जिलाधिकारी द्वारा जिला बदर आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में थाना महुली पुलिस ने क्षेत्राधिकारी धनघटा एवं थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय की मौजूदगी में पर्याप्त पुलिस बल के साथ अभियुक्त को जनपद संतकबीरनगर की सीमा से बाहर किया।पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह आगामी छह माह तक जनपद संतकबीरनगर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन कर जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर उसके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करना तथा असामाजिक एवं अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर प्रभावी अंकुश स्थापित करना है।