बिहार में सरकारी शिक्षकों के सोशल मीडिया रील बनाने पर सख्त निर्देश, स्कूल परिसर में वीडियो बनाने पर रोक
बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर निजी रील और वीडियो बनाने को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. निदेशक प्रशासन विजय कुमार पांडेय द्वारा 4 नवंबर 2026 को जारी पत्र में सरकारी सेवक आचरण नियमावली का पालन अनिवार्य बताया गया है.
निर्देश के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की रील बनाना उनके निजता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना गया है. सरकारी परिसर में बाहरी व्यक्तियों का अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. शिक्षकों को राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के विरुद्ध कोई पोस्ट या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी. अश्लील, धमकीपूर्ण, अपमानजनक और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री भी प्रतिबंधित है.
हालांकि सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृक्षारोपण, रक्तदान, श्रमदान और स्वच्छता अभियान जैसे सामाजिक कार्यों की रील संबंधित अधिकारी की लिखित अनुमति से बनाई जा सकती है. विभाग ने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है.
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