मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने प्रिज्म जॉनसन सीमेंट लिमिटेड को निजी भूमि पर अवैध उत्खनन का दोषी करार दिया है। मामला रामपुर बघेलान के ग्राम बघहाई का है, जहाँ कृषक विनोद अग्रवाल की सिंचित कृषि भूमि पर कंपनी ने वर्ष 2025 में बिना अनुमति प्रवेश कर मशीनों से जमीन तहस-नहस कर दी थी। प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई न होने पर किसान ने हाईकोर्ट की शरण ली।