सोमवार संध्या 7:00 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार धोखाधड़ी मामले में शिक्षक रुद्रनाथ राय की मुसीबत बढ़ गई है। पटना हाईकोर्ट से शिक्षक का अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। मधुबनी जिला अदालत के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष कुमार राय की अदालत ने पहले ही उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया था। शिक्षक रुद्रनाथ राय के खिलाफ प्राथमिककी दर्ज की गई हुई थी।